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हत्या के दोषी को उम्रकैद

एक कांस्टेबल की हत्या करने के प्रयास के आरोपित को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए छह साल की सजा सुना दी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Dec 2019 06:05 PM (IST)Updated: Sat, 14 Dec 2019 06:05 PM (IST)
हत्या के दोषी को उम्रकैद
हत्या के दोषी को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: हत्या के एक मामले में आरोपित को दोषी ठहराते हुए जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुना दी। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला 14 अक्टूबर 2017 का है। गांव बलेवा निवासी उपकार एक युवती के साथ गांव में ही सुभाष की दुकान के सामने पहुंचा था। उसी दौरान किसी बात पर उसकी सुभाष से झड़प हो गई थी। इसके बाद डंडा उठाकर उनकी पिटाई कर दी थी। यही नहीं उनकी पत्नी के ऊपर भी हमला बोल दिया था। थाने में शिकायत करने जाने के दौरान भी मारपीट की थी। काफी चोट लगने की वजह से पहले उन्हें नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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बाद में पीजीआइ रोहतक रेफर कर दिया गया था। वहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई थी। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर स्थानीय थाना पुलिस ने सुभाष गिरफ्तार कर लिया था। सरकारी अधिवक्ता व उप जिला न्यायवादी अनुराग हुड्डा ने बताया कि अब तमाम सबूतों एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित उपकार को दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी गई। हत्या के प्रयास के दोषी को छह साल की कैद

जासं, गुरुग्राम : एक कांस्टेबल की हत्या करने के प्रयास के आरोपित को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए छह साल की सजा सुना दी। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। मामला इसी साल 11 अप्रैल का है। गांव सुल्तानपुर निवासी विक्रम अपनी पत्नी के साथ लड़ाई कर रहा था। सूचना मिलते ही फरुखनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस उसे समझा रही थी उसी दौरान उसने एक कुल्हाड़ी लेकर पीसीआर के चालक कांस्टेबल मनोज पर हमला करना चाहा। मनोज की सक्रियता की वजह से कुल्हाड़ी पीसीआर के शीशे के ऊपर लगी। उस दौरान कांस्टेबल यशवीर को भी हल्की चोट लगी थी। इसके बाद भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उप जिला न्यायवादी अनुराग हुड्डा ने बताया कि तमाम गवाहों एवं सबूतों के आधार पर आरोपित को दोषी ठहराते हुए छह साल कैद की सजा सुना दी गई। जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


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