ट्रेड लाइसेंस के लिए कल लगेंगे विशेष कैंप
हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा 330, 331, 335 तथा 336 के तहत नगर निगम की सीमा में स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस प्रदान करने के लिए नगर निगम विभिन्न स्थानों पर विशेष कैंप लगाएगा। 10 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सेक्टर -4/7 चौक स्थित गुड़गांव ड्रीम्स मॉल, उद्योग विहार फेज-4 स्थित एचएसआइआइडीसी भवन और डीएलएफ फेज-4 स्थित क्रॉस प्वाईंट मॉल में विशेष कैंप लगेंगे। कैंपों में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर एवं उनकी टीम मौके पर की व्यापारियों के ट्रेड लाइसेंस संबंधी आवेदन प्राप्त करेंगी और आवेदन संबंधी प्रक्रिया को पूरी करवाएंगे। कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को उनके पास जाकर ट्रेड लाइसेंस की सुविधा प्रदान करना है, ताकि व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बता दें कि नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नियमानुसार ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। -------------
संवाददाता, गुरुग्राम : हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा 330, 331, 335 तथा 336 के तहत नगर निगम की सीमा में स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस प्रदान करने के लिए नगर निगम विभिन्न स्थानों पर विशेष कैंप लगाएगा। 10 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सेक्टर -4/7 चौक स्थित गुड़गांव ड्रीम्स मॉल, उद्योग विहार फेज-4 स्थित एचएसआइआइडीसी भवन और डीएलएफ फेज-4 स्थित क्रॉस प्वाईंट मॉल में विशेष कैंप लगेंगे। कैंपों में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर एवं उनकी टीम मौके पर की व्यापारियों के ट्रेड लाइसेंस संबंधी आवेदन प्राप्त करेंगी और आवेदन संबंधी प्रक्रिया को पूरी करवाएंगे। कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को उनके पास जाकर ट्रेड लाइसेंस की सुविधा प्रदान करना है, ताकि व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बता दें कि नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नियमानुसार ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है।