प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल के 1000 मीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
गांव सुल्तानपुर में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल के 1000 मीटर के दायरे में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। इस क्षेत्र में जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, ड्रोन उड़ाने, पैराग्लाइ¨डग एवं किसी भी किस्म के उड़ने वाले यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन पर 17 से 19 नवंबर तक प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश विनय प्रताप द्वारा दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत जारी किया गया है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: गांव सुल्तानपुर में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल के 1000 मीटर के दायरे में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। इस क्षेत्र में जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, ड्रोन उड़ाने, पैराग्लाइ¨डग एवं किसी भी किस्म के उड़ने वाले यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन पर 17 से 19 नवंबर तक प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश विनय प्रताप द्वारा दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत जारी किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के दृष्टिगत एहतियात के तौर पर गांव सुल्तानपुर में जन विकास रैली स्थल के एक हजार मीटर दायरे में दंड प्रक्रिया अधिनियम धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई हैं। समारोह स्थल के आसपास धरना प्रदर्शन करने एवं उड़ने वाली वस्तु जैसे ड्रोन कैमरे आदि के इस्तेमाल के लिए जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।