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मानधन पेंशन योजना के लिए ऑटो चालकों का पंजीकरण

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (पीएम-एसवाइएम) का लाभ दिलाने के लिए हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन के नजदीक बुधवार को श्रम विभाग द्वारा शिविर लगाया गया। इसमें 117 ऑटो चालकों का पंजीकरण किया गया। योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसका लाभ स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Feb 2019 07:57 PM (IST)Updated: Wed, 20 Feb 2019 08:27 PM (IST)
मानधन पेंशन योजना के लिए ऑटो चालकों का पंजीकरण
मानधन पेंशन योजना के लिए ऑटो चालकों का पंजीकरण

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (पीएम-एसवाइएम) का लाभ दिलाने के लिए हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन के नजदीक बुधवार को श्रम विभाग द्वारा शिविर लगाया गया। इसमें 117 ऑटो चालकों का पंजीकरण किया गया। योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसका लाभ स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, घरेलू नौकर, खेती में लगे मजदूर, बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, हैंडलूम श्रमिक, धोबी, चमड़े आदि का कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है, लाभ उठा सकते हैं। लाभ लेने के लिए लोग अटल सेवा केंद्र में संपर्क पर जानकारी हासिल कर सकते हैं।

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श्रम विभाग के अधिकारियों ने ऑटो चालकों को बताया कि यदि आयु 18 वर्ष है तो उन्हें मात्र 55 रुपये महीना जमा करवाने होंगे। 40 वर्ष की आयु वाले को 200 रुपये महीना जमा करवाने होंगे। यह राशि उसे 60 वर्ष की आयु की प्राप्ति तक जमा करवानी होगी। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक को स्व प्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा कि सभी स्त्रोतों से उसकी मासिक आय 15000 रुपये से अधिक नहीं है। शिविर में श्रम उपायुक्त (सर्किल एक) दिनेश कुमार, श्रम उपायुक्त (सर्किल 2) अजयपाल डूडी, सहायक श्रम आयुक्त चंद्रपाल, सहायक श्रम आयुक्त वरुण बैनीवाल, सहायक श्रम आयुक्त जीडी कादियान आदि पहुंचे। इसके अलावा भी कई जगहों पर शिविर का आयोजन कर पंजीकरण किया गया।


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