Move to Jagran APP

ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने पर 46 प्रतिष्ठानों को किया सील

सोमवार को अलग-अलग जोन में ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले 46 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। कार्रवाई में सेक्टर-10ए मार्केट जेएमडी ग्लेरिया इरोज माल व सेंट्रल माल स्थित वाणिज्यिक संस्थान शामिल हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Nov 2021 06:24 PM (IST)Updated: Mon, 29 Nov 2021 06:24 PM (IST)
ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने पर 46 प्रतिष्ठानों को किया सील
ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने पर 46 प्रतिष्ठानों को किया सील

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: नगर निगम गुरुग्राम की टैक्स विग ने सोमवार को अलग-अलग जोन में ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले 46 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। कार्रवाई में सेक्टर-10ए मार्केट, जेएमडी ग्लेरिया, इरोज माल व सेंट्रल माल स्थित वाणिज्यिक संस्थान शामिल हैं। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 330, 331, 335, 336 एवं 337 के तहत नगर निगम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के वाणिज्यिक संस्थानों को ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है।

loksabha election banner

जोन-2 क्षेत्र के सेक्टर-22, 23 मार्केट के दुकानदार सीलिग से बचने के लिए सोमवार को सुबह नगर निगम कार्यालय पहुंचे और ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन की इच्छा जाहिर की। क्षेत्रीय कराधान अधिकारी दिनेश कुमार के अनुसार आवेदन के लिए नगर निगम के पुराने कार्यालय में कैंप लगाया गया है, ताकि जोन-2 क्षेत्र के दुकानदार मौके पर ही आवेदन कर सकें।

जोन-1 क्षेत्र के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी विजय कपूर की टीम ने सेक्टर-10ए मार्केट की 27 दुकानों को सील किया, वहीं जोन-3 क्षेत्र के टैक्स अधिकारी समीर श्रीवास्तव की टीम ने जेएमडी ग्लेरिया व इरोज माल की 10 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही जोन-3 क्षेत्र के गोल्फ कोर्स रोड स्थित सेंट्रल प्लाजा में क्षेत्रीय कराधान अधिकारी देवेन्द्र कुमार की टीम ने नौ वाणिज्यिक संस्थानों को सील किया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.