सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पेंशनधारकों की 30 जून तक नहीं रोकी जाएगी पेंशन
क्रासर फिजिकल डिस्टेंसिग मेनटेन को लेकर एडवाइजरी जारी भारी संख्या में लाभार्थी बैंकों में ना जाएं जागरण संवाददाता नूंह वृद्धावस्था सम्मान भता विधवा पेंशन लाडली पेंशन व दिव्यांग पेंशन सहित अन्य सामाजिक पेंशन के लाभार्थी अब तीन महीने बाद भी अपनी पेंशन निकलवा सकते है। सरकार ने तीन महीने में एक बार पेंशन निकलवाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
जागरण संवाददाता, नूंह: वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, लाडली व दिव्यांग समेत अन्य सामाजिक पेंशन के लाभार्थी अब तीन महीने बाद भी अपना पेंशन निकलवा सकते है। सरकार ने इस अवधी में एक बार पेंशन निकलवाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने यह निर्यण कोरोना के फैलते संक्रमण के चक्र को रोकने के लिए लिया है। पहले 3 माह के भीतर बैंक खाते व पोस्ट आफिस के खातों में एक बार पेंशन निकलवाना अनिवार्य था, पर अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 30 जून तक छूट दे दी गई है। अब लाभार्थी अगर एक बार भी खाते से पेंशन नहीं निकालता है तो भी उसकी पेंशन बंद नही की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए उपायुक्त पंकज ने बताया कि जिले के सभी पेंशन धारक कभी भी जरुरत पड़ने पर 30 जून तक अपना पेंशन निकलवा सकते हैं। कोविड -19 को ध्यान में रखते हुए जरुरतमंदों की मदद व शारीरिक दूरी को कायम रखने के लिए यह निर्णय लिया गया हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 85022 लाभार्थी पेंशन पाते हैं। इसमें 55504 वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, 20613 विधवा पेंशन, 5580 दिव्यांग पेंशन, 3017 निराश्रित बच्चों की पेंशन, 242 लाडली पेंशन और 66 मंदबुद्धि पेंशन भत्ता शामिल है।