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दलालों से रहें सावधान, आरटीए कार्यालय में आकर स्वयं करवाएं कार्य

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव अजय चोपड़ा ने कहा है कि वे आरटीए कार्यालय में अपने वाहन से संबंधित कार्य करवाने के लिए स्वयं कार्यालय में आएं और दलालों से सावधान रहें। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय में पूर्णरूप से पारदर्शिता बरती जा रही है और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं दी जा रही हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 07:11 AM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2020 07:11 AM (IST)
दलालों से रहें सावधान, आरटीए कार्यालय में आकर स्वयं करवाएं कार्य
दलालों से रहें सावधान, आरटीए कार्यालय में आकर स्वयं करवाएं कार्य

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

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क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव अजय चोपड़ा ने कहा है कि वे आरटीए कार्यालय में अपने वाहन से संबंधित कार्य करवाने के लिए स्वयं कार्यालय में आएं और दलालों से सावधान रहें। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय में पूर्णरूप से पारदर्शिता बरती जा रही है और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं दी जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन के मालिक भी अपने वाहनों के कार्य स्वयं कार्यालय में पहुंचकर करवाएं ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।

उन्होंने कहा कि वाहन दस्तावेजों से संबंधित कोई दिक्कत है तो वे संबंधित कर्मचारी से संपर्क करके दस्तावेजों को दुरुस्त करवा सकते हैं। अजय चोपड़ा अपने कार्यालय में सोमवार को ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने ट्रांसपोर्ट यूनियन से ओवर लोडिग न करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे ओवर लोडिग से बचे और दूसरों को अवगत करवाएं।

चोपड़ा ने कहा कि ओवर लोडिग से दुर्घटनाओं का अंदेशा रहता है और यह कानूनी रूप से अपराध है। सर्दी के मौसम में सभी वाहन चालक यातायता नियमों की पालना करें और रात के समय गाड़ियों में डिपर का प्रयोग करें। सभी वाहन चालक अपनी-अपनी गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगवाएं ताकि धुंध में वाहनों को चिह्नित होने में चालकों को दिक्कत न आएं। उन्होंने सभी वाहन चालकों से यह भी कहा कि वे अपनी गाड़ी और परमिट से संबंधित सभी दस्तावेज साथ रखें ताकि चेकिग के दौरान उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

सचिव अजय चोपड़ा ने कहा कि ओवर लोडिग वाहनों के कारण सड़क दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। सड़क मार्ग पर क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों के चलने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि ओवर लोडिंग वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए विभाग मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान भी करेगा और उनसे भारी मात्रा में जुर्माना वसूल करेगा।


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