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पर्यावरण बचाने में पंचायतों ने नहीं किया सहयोग, अब 9 सरपंचों को निलंबन से पहले दिया नोटिस

धान के अवशेष जलाने में फतेहाबाद जिला प्रदेश में लगातार टॉप

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Nov 2018 10:48 PM (IST)Updated: Mon, 19 Nov 2018 10:48 PM (IST)
पर्यावरण बचाने में पंचायतों ने नहीं किया सहयोग, अब 9 सरपंचों को निलंबन से पहले दिया नोटिस
पर्यावरण बचाने में पंचायतों ने नहीं किया सहयोग, अब 9 सरपंचों को निलंबन से पहले दिया नोटिस

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

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धान के अवशेष जलाने में फतेहाबाद जिला प्रदेश में लगातार टॉप में बना हुआ हैं। अब जिन गांवों में फायर लोकेशन अधिक मिली रही है, उन गांवों के सरपंचों को निलंबित करने के लिए उपायुक्त कार्यालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार को जिले के 9 सरपंचों को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा गया है। नोटिस भेजकर कागजी कार्रवाई शुरू होने से सरपंच एसोसिएशन भी सक्रिय हो गई है।

वैसे तो जिला प्रशासन धान के अवशेष प्रबंधन करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, उसके बाद भी आग लगाने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही हैं। हिसार स्थित हरसेक से अब तक अकेले फतेहाबाद जिले की 2349 फायर लोकेशन मिली हैं। इससे वे गांव अधिक हैं, जिन गांव के सरपंचों को निलंबित करने के लिए नोटिस दिया गया हैं।

जिला उपायुक्त का कहना हैं कि पंचायती राज अधिनियम में पंचायतों का कार्य पर्यावरण संरक्षण का हैं। परंतु पंचायतों के मुखिया इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे। वे किसानों को धान के अवशेष न जलाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे। इसके चलते धान के अवशेषों को अधिक जलाया जा रहा है। इस कारण ऐसी 9 पंचायतों के मुखियाओं को निलंबित करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यदि सरपंच बृहस्पतिवार तक सही से अपना पक्ष नहीं रखते तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा।

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इसलिए माने गए है सरपंच दोषी

जिला उपायुक्त की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि हिसार के हरसेक से मिली रिपोर्ट के अनुसार उक्त पंचायतों में सबसे अधिक धान के अवशेष जलाने में बढ़ोतरी हुई। इसकी वजह सरपंचों द्वारा किसानों को पराली न जलाने के लिए न जागरूक करना है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से न बचाने के लिए सरपंच दोषी पाए गए हैं। पंचायतों का एक मुख्य कार्य पर्यावरण को बचाने का भी है। इसके लिए लगातार अभियान चलाने की जरूरत हैं लेकिन इन पंचायतों ने ऐसा न करके लगातार जनहित की अनदेखी की है। ऐसे में सरपंचों को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के अंतर्गत दोषी माना गया हैं।

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जिले के इन गांवों के सरपंचों को भेजा नोटिस

सरपंच का नाम गांव

महेश कुमार मढ़

राजीव कुमार रतनगढ़

सर्वजीत कौर ब्राहमणवाला

गुलशन कुमार हड़ौली

जगवीर कौर करनौली

इंद्रा देवी अयाल्की

सुभाष चंद्र भिरड़ाना

परमजीत कौर हांसपुर

रंगा ¨सह महमड़ा

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पहले भी दो सरपंच और एक नंबरदार को किया जा चुका है निलंबित :

जिला प्रशासन ने धान के अवशेष जलाने के मामले में गत सप्ताह हिजरावा कलां व खुर्द के सरपंच को निलंबित किया गया था। जाखल के नंबरदार लाभ ¨सह को निलंबित किया था। इसके अलावा लाधुवास के नंबरदार हर¨जदर ¨सह व गुरमीत को कड़ी चेतावनी देते हुए फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया था। ----------------------

जिले के 9 सरपंचों को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के अंतर्गत दोषी माना गया है। इन पंचायतों ने जनहित में पर्यावरण संरक्षण नहीं किया। अब उक्त धारा के तहत निलंबित करने से पहले नोटिस भेजते हुए उन्हें तीन दिनों के अंदर जवाब देना होगा। इसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।

डा. जेके आभीर, उपायुक्त।


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