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देवोत्थानी एकादशी पर बालविवाह रोकने के लिए विभाग हुआ सख्त

जागरण संवाददाता फतेहाबाद 25 नंबवर को देवोत्थानी एकादशी के शुभ अबूझ मूहूर्त पर बड़ी

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 07:03 AM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2020 07:03 AM (IST)
देवोत्थानी एकादशी पर बालविवाह रोकने के लिए विभाग हुआ सख्त
देवोत्थानी एकादशी पर बालविवाह रोकने के लिए विभाग हुआ सख्त

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

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25 नंबवर को देवोत्थानी एकादशी के शुभ अबूझ मूहूर्त पर बड़ी संख्या में विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। अगर जहां पर बालविवाह हुआ और जिसने करवाया उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। धर्मशाला संचालकों, होटल संचालकों व पुजारियों को सख्त आदेश दिए गए है। विवाह करवाने वाले पुजारी, गांव के पंच-सरपंच, नंबरदार, पार्षद तथा जन प्रतिनिधियों से अपील की जाती है कि वे अपने क्षेत्र में किसी बाल विवाह का आयोजन न होने दें। अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह अनुष्ठान के संबंध में अपने स्तर पर दुल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्रों की जांच करें तथा आयु प्रमाण पत्रों की एक प्रति अपने पास भी रखें। बाल विवाह पाए जाने पर तुरंत जिला प्रशासन को इसकी सूचना दें व उसे रोकना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सामुदायिक केन्द्र, सार्वजनिक भवन, बैंक्वेट हाल, मैरिज पैलेस इत्यादि के मालिक अथवा प्रभारी से भी अपील की है कि कि वे अपने यहां आयोजित होने वाले विवाह समारोह के संबंध में पहले से दुल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्रों की जांच कर लें व आयु प्रमाण पत्रों की एक प्रति अपने पास भी रखे।

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ये हो सकती है सजा

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार लड़की की शादी 18 वर्ष व लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है, तो यह कानूनन अपराध है। एक्ट के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाती है, जिसके तहत 2 साल की जेल व एक लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावाधान है। वहीं जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई झूठी शिकायत करके जनता व प्रशासन को परेशान करते है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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यहां दे सकते हैं शिकायत

बाल विवाह के आयोजन के संबंध में सूचना समय रहते नजदीक के पुलिस थाना, चौकी में, आंगनबाड़ी वर्कर, डब्ल्यूसीडीपीओ, डीपीओ महिला एवं बाल विकास, संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, सीटीएम, पुलिस अधीक्षक, जिला बाल सरंक्षण अधिकारी व स्वयं बाल विवाह निषेध अधिकारी फतेहाबाद तथा पुलिस कंट्रोल रूम के नम्बर 100, महिला हेल्प लाइन के नंबर 1091, 8814011719 पर भी दी जा सकती है।

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बाल विवाह को रोकने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। वहीं लोगों से अपील की है कि बालविवाह रोकने के लिए सहयोग करे। अगर कोई बाल विवाह करते हुए पुजारी मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रेखा अग्रवाल,

महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ।


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