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पापा मेरी जबरन शादी कर रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, बचा लो..

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : हेल्लो सर, मेरे पापा मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, मुझे

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Aug 2017 03:01 AM (IST)Updated: Tue, 15 Aug 2017 03:01 AM (IST)
पापा मेरी जबरन शादी कर रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, बचा लो..
पापा मेरी जबरन शादी कर रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, बचा लो..

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : हेल्लो सर, मेरे पापा मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, मुझे लेकर जाने के लिए पीट रहे हैं, मुझे बचा लो। मैं शादी नहीं करवाना चाहती। सोमवार को एक 15 साल की लड़की ने चाइल्ड हेल्प लाइन पर फोन करके गुहार लगाई तो प्रशासन हरकत में आ गया। मामला शहर के आजाद नगर का है। जहां से सोमवार दोपहर को महिला संरक्षण अधिकारी रेखा अग्रवाल की टीम पीड़ित लड़की को बरामद कर उपचार के लिए सिविल अस्पताल लेकर आई। सिविल अस्पताल में लड़की का प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। महिला संरक्षण अधिकारी ने मामला आगे की कार्यवाही के लिए बाल संरक्षण अधिकारी को सौंप दिया है। मामले के अनुसार शहर के आजाद नगर से एक लड़की ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके कहा कि उसके पिता उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं और उसे नानी के घर से लेकर जा रहे हैं। वह शादी नहीं करवा चाहती है। सूचना मिलने पर महिला संरक्षण अधिकारी रेखा अग्रवाल मौके पर पहुंची और लड़की व उसकी मां से पूछताछ की। लड़की ने टीम को बताया कि लंबे समय से अपनी मां के साथ नानी के घर रह रही है। सोमवार सुबह उसके पिता जो कि बादलगढ़ में रहते हैं वह आए और शादी करवाने के लिए जबरदस्ती लेकर जाने लगे। जब विरोध किया तो मारपीट शुरू कर दी। जिसके बाद उसने मामले की सूचना कंट्रोल रूम में दी। लड़की की मां ने बताया कि उसके पति काफी समय तक जेल में बंद थे। जिसके बाद वह अपने मायके आ गई थी। अब उसका पति बेटी को जबरदस्ती लेकर जा रहा था शादी के लिए जबकि उसकी बेटी की उम्र कम है।

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हमें सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि लड़की की जबरदस्ती शादी के लिए उसके साथ मारपीट की जा रही है। मौके पर पहुंचकर लड़की व उसकी मां से पूछताछ की है। लड़की का मेडिकल भी करवाया गया है। लड़की की मां को कह दिया गया है कि उम्र से पहले शादी न करें। मामला आगे की कार्यवाही के लिए बाल संरक्षण अधिकारी टीम को सौंपा गया है।

-रेखा अग्रवाल, महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी।


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