अब रात को 10 बजे बाद में डीजे बजाया तौ खैर नहीं
जागरण टीम फतेहाबाद ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अब रात 10 बजे के बाद कोई भी डीजे साउंड
जागरण टीम, फतेहाबाद : ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अब रात 10 बजे के बाद कोई भी डीजे साउंड नही बजेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व कॉलेज परीक्षाओं के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने देर रात्रि तक गूंज सुनाई देते डीजे के शोर पर पाबंदी लगा दी है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार फतेहाबाद के सिटी थाने में एचएचओ यादविद्र सिंह ने डीजे संचालकों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट हिदायत दी कि कोई भी डीजे संचालक ने नियम तोड़ा तो उसके उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, कुलां चौकी में भी एएसआइ प्रेम कुमार ने शादी-विवाह में बजने वाले डीजे के संचालकों के साथ शनिवार को एक गोष्ठी आयोजित की गईं। जिसमें पुलिस की ओर से सभी डीजे संचालकों एवं मालिकों को उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करने अथवा प्रत्येक दशा में रात्रि दस बजे के बाद डीजे न बजाने एवं डीजे की ध्वनि को निर्धारित मानकों अनुसार रखने के निर्देश दिए है। इसके अलावा पैलेस संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पैलेस प्रांगण में हथियार न ले जाने अथवा डीजे के इस निर्धारित समय का फ्लेक्स अपने पैलेस परिसर में चस्पा कर इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। साथ ही पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई करने से भी अवगत कराया है।
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दैनिक जागरण ने उठाया था मुद्दा
गौरतलब है कि ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु सुप्रीमकोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि रात्रि 10 बजे बाद डीजे साउंड नही बजेगा। परंतु इसके बावजूद क्षेत्र में देर रात्रि तक डीजे बजने का सिलसिला निरंतर जारी है। डीजे की आवाज से सबसे अधिक विद्यार्थियों को हो रही है। प्रशासन भी अभीतक नियमों की पालना कराने संबंधी गंभीर नहीं था। विदित हो कि आमजन की इस समस्या को लेकर दैनिक जागरण ने 2 फरवरी को 'पांबदी के बावजूद रातभर बजता है डीजे, नहीं की जाती कोई कार्रवाई' तथा 22 फरवरी के अंक में 'डीजे का शोर परीक्षा की तैयारी पर भारी' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर समस्या को प्रमुखता से प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसके बाद अब जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से ये आदेश जारी कर रात्रि 10 बजे बाद डीजे साउंड बजाने पर रोक लगा दी है।
-------------------------मैंने सभी डीजे संचालकों व पैलेस मालिकों की बैठक लेकर निर्देश दे दिया है कि वे रात को 10 बजे बाद डीजे न बजाए। इसके बाद डीजे बजाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- यादविद्र सिंह, सिटी एसएचओ, फतेहाबाद। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा रात्रि 10 बजे बाद डीजे साउंड बजाने पर पाबंदी के निर्देश जारी किए गए हैं। इसपर सभी डीजे संचालकों की मीटिग लेकर इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी यदि कोई इन नियमों की उल्लंघन करता है तो उसपर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
प्रेम कुमार एएसआइ पुलिस चौकी कुलां