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महंगा ना पड़ जाए अवैध कालोनी में आशियाना बनाना

संवाद सहयोगी टोहाना हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि उसका एक सुंदर सा आशियाना

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Sep 2020 07:02 AM (IST)Updated: Sun, 20 Sep 2020 07:02 AM (IST)
महंगा ना पड़ जाए अवैध कालोनी में आशियाना बनाना
महंगा ना पड़ जाए अवैध कालोनी में आशियाना बनाना

संवाद सहयोगी, टोहाना:

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हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि उसका एक सुंदर सा आशियाना हो और वह उसमें अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन कई बार व्यक्ति सस्ते के लालच में आकर सरकार व जिला नगर योजनाकार विभाग की स्वीकृति के बिना काटी गई कालोनियों में अपने खून-पसीने की कमाई से बड़ी मुश्किल से आशियाना बनाने के लिए एक प्लाट खरीद लेता है। जब जिला योजनाकार द्वारा उस कालोनी पर पीले पंजा चलाया जाता है तो उसके आशियाना बनाने के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तब उसे पछतावा होता है कि यदि सरकार व विभाग द्वारा स्वीकृत कालोनी में प्लाट लिया होता तो यह दिन ना देखना होता। जबकि इससे पहले भी अनेक लोग बिना स्वीकृत कालोनियों में प्लाट लेकर अपने लाखों रुपये बर्बाद कर चुके हैं। जबकि मौजूदा समय में आई जागृति के चलते प्रत्येक वर्ग अब पहले क्षेत्र की स्थिति जानने लगे है और पूरी संतुष्टि के बाद ही वहां अपना आशियाना बनाने के लिए भूमि की खरीद करते हैं। क्योंकि पूर्व में लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती थी और वह एक पेपर पर काटी गई कालोनी को आधार मानकर नंबर अनुसार प्लाट बुक कर लेते थे और बाद में जब आवास का नक्शा पास करवाने की बात आती तो उसपर रोक लगने से उसका बना बनाया प्लान बिगड़ जाता था।

अब जिला नगर योजना कार विभाग अवैध कालोनियों पर पूरी नजर रखे हुए है। जानकारी मिलते ही विभाग के अधिकारी उस क्षेत्र को प्लाट काटने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर देते है ताकि आमजन को इस बारे में सचेत किया जा सके। प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में ना आएं : खासा

जिला नगर योजनाकार जेपी खासा का कहना है

शहर वासियों को अवैध कॉलोनी में किसी भी प्रकार का निवेश व प्लॉट नहीं खरीदने चाहिए। यदि कोई भी विभाग की बिना स्वीकृति लिये अवैध कालोनी काटने की कोशिश भी करेगा, उसके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से किए गए निर्माण को तुरंत हटाया जाएगा। आमजन प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में ना आएं। प्लॉट खरीदने से पूर्व कालोनी के वैध होने की जानकारी जिला नगर योजनाकार कार्यालय दूरभाष नंबर 01667-230405 से प्राप्त करें। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक नक्शा बनाकर अवैध रूप से प्लाटों की बिक्री करने के मामले में उन्होंने कहा कि हिसार रोड पर न्यूकैम फैक्ट्री के पास कालोनी काटने के लिए भूमालिकों को किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं दिया गया है।


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