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महिला प्रकोष्ठ इकाई के तहत छात्राओं को दी कानूनी जानकारी

राजकीय महाविद्यालय भट्टूकलां में महिला प्रकोष्ठ इकाई की ओर से छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए मनाए जा रहे सप्ताह के अंतर्गत एडवोकेट सुमनलता सिवाच ने कानूनी जागरूकता को लेकर छात्राओं को संबोधित किया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 12 Feb 2021 07:44 AM (IST)Updated: Fri, 12 Feb 2021 07:44 AM (IST)
महिला प्रकोष्ठ इकाई के तहत छात्राओं को दी कानूनी जानकारी
महिला प्रकोष्ठ इकाई के तहत छात्राओं को दी कानूनी जानकारी

संवाद सूत्र, भट्टूकलां :

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राजकीय महाविद्यालय भट्टूकलां में महिला प्रकोष्ठ इकाई की ओर से छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए मनाए जा रहे सप्ताह के अंतर्गत एडवोकेट सुमनलता सिवाच ने कानूनी जागरूकता को लेकर छात्राओं को संबोधित किया।

उन्होंने उपस्थित छात्राओं को घरेलू हिसा कानून 2005, बाल सरंक्षण अधिनियम 1989, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 36 प्रतिशत हिसा परिवार के निजी संबंधियों द्वारा होती है और इस हिसा से बचाव के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के नियम बनाये हुए है। जिसके तहत पीड़ित न्यायालय की शरण ले सकता है और प्रतिपक्ष के खिलाफ पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने घरेलू हिसा क्या है, शारीरिक हिसा, लैंगिक हिसा, भावनात्मक हिसा और आर्थिक हिसा के बारे में विस्तार से जानकारी दी और छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया। कार्यक्रम के आरंभ में महाविद्यालय प्राचार्य लेफ्टिनेंट दिनेश कुमार ने छात्राओं को जागृत करते हुए कहा कि उनको अपने अधिकारों की जानकारी परमावश्यक है। अगर महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान होगा तो वो किसी भी प्रकार के शोषण से बच सकती है। कार्यक्रम के अंत में महिला प्रकोष्ठ प्रभारी प्रो. ज्योति झाझडा ने मुख्य वक्ता का धन्यवाद करते हुए कहा कि वर्तमान परिवेश में कानूनों की जानकारी ही एक महिला के लिए सफलता के सारे रास्ते खोल सकता है।

उन्होंने कहा कि अभिभावक बेटा-बेटी में भेदभाव न करें। आज बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं।

इस अवसर पर उप-प्राचार्य डा. सुभाष सिहाग, अस्सिटेंट प्रोफेसर राजेन्द्र सेवदा, डा. राजा राम, डा. रेखा रानी सहित महाविद्यालय स्टाफ उपस्थित थे।


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