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हाउस टैक्स में छूट से 45 लाख रिकवर, अक्टूबर तक राहत

जागरण संवाददाता फतेहाबाद प्रदेश सरकार ने शहरवासियों को लॉकडाउन में विशेष छूट दी

By JagranEdited By: Published: Tue, 01 Sep 2020 05:02 AM (IST)Updated: Tue, 01 Sep 2020 05:02 AM (IST)
हाउस टैक्स में छूट से 45 लाख रिकवर, अक्टूबर तक राहत
हाउस टैक्स में छूट से 45 लाख रिकवर, अक्टूबर तक राहत

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद

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प्रदेश सरकार ने शहरवासियों को लॉकडाउन में विशेष छूट दी थी। घोषणा थी कि विभिन्न वर्गों के लोग अगर हाउस टैक्स भरते है तो उन्हें 15 फीसद तक की छूट मिलेगी। शुरू में तो लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही कारण है कि शहरवासियों ने केवल 45 लाख रुपये का हाउस टैक्स जमा कराया है। लोगों को जानकारी न होने के कारण सोमवार को भीड़ भी रही, लेकिन उत्साह कम था। अब शहरवासियों को अक्टूबर तक अपना हाउस टैक्स जमा कराने की छूट मिली है।

सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अप्रैल महीने में हाउस टैक्स में छूट दी थी। सरकार को उम्मीद थी कि लोग इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि कुछ रिकवरी हुई है। अप्रैल महीने में शहरवासियों की तरफ करीब 15 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स बकाया था। ऐसे में साढ़े 14 करोड़ रुपये अब भी शहरवासियों की तरफ बकाया है। जिसकी वसूली अधिकारियों के लिए मुश्किल साबित होगी। अक्टूबर तक ये मिलेगी छूट

स्थानीय निकाय विभाग ने अप्रैल मई महीने में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसे अक्टूबर तक जारी रखने के आदेश भी दे दिए है। प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वाले लोगों को 10 प्रतिशत छूट मिलेगी। वही लोग तय समय से अपना प्रोपर्टी टैक्स जमा करेंगे और पेमेंट डिजिटल तरीके से करेंगे तो उन्हें पांच फीसद अतिरिक्त छूट भी दी गई है। इसके साथ ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों को जिन्होंने पिछले तीन सालों में समय पर अपना टैक्स भरा है विभाग उन्हें 10 फीसद नियमित छूट के साथ-साथ 10 फीसद की अतिरिक्त छूट के साथ 20 फीसद तक छूट मिलेगी। अब इसका फायदा शहरवासी उठा सकते है। इनका माफ किया हाउस टैक्स

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने चेरिटेबल, स्कूल, कालेज अस्प्ताल और डिस्पेंसरी को प्रोपर्टी टैक्स में 100 फीसद की छूट दी थी। लेकिन इनका कर्मिशियल के लिए प्रयोग होने पर यह छूट नहीं थी। ऐसे प्रोपर्टी मालिक जिन्होंने 2010-11 से लेकर 2016-17 तक का प्रोपर्टी टैक्स एक साथ अदा करते है तो उन्हें 25 फीसद की छूट मिलेगी अब चलेगा अभियान

अक्टूबर तक शहरवासियों को छूट मिलने के बाद अब नगरपरिषद के अधिकारी भी जागरूक करेंगे। इसके लिए कैंप लगाने के साथ मुनादी कराई जाएगी। वहीं लोगों को नोटिस भी दिए जाएंगे कि वो हाउस टैक्स भरे। इसके लिए जल्द ही अधिकारियों की बैठक होगी। नोटिस के बाद भी अगर कोई टैक्स नहीं भरता है तो संयुक्त रूप से इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे। कई लोग तो ऐसे है जो पिछले छह से सात सालों से हाउस टैक्स नहीं भर है। आंकड़ों पर एक नजर

शहर में यूनिट : 26 हजार

आवास : 16 हजार

प्लॉट : 5 हजार

अन्य : 4 हजार

ये भी है : दुकानें, कमर्शियल जगह और सरकारी आवास। वर्जन

हाउस टैक्स की छूट थी उसे बढ़ा दिया गया है। अब 31 अक्टूबर तक शहरवासी छूट के साथ हाउस टैक्स भर सकते है। हमारी टीम लगी हुई है। जल्द ही बैठक कर इसके बारे में रणनीति तैयार की जाएगी।

जितेंद्र कुमार, ईओ नगरपरिषद फतेहाबाद।


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