Move to Jagran APP

पहली-दूसरी कक्षा को नहीं मिलेगा होमवर्क, पांचवी कक्षा तक होंगे मात्र चार विषय

विद्यार्थियों के कंधे पर तय वजन से अगर ज्यादा होता है तो इसके लिए स्कूल जिम्मेदार होगा। इसके अलावा कोई भी स्कूल अतिरिक्त विषय शुरू नहीं कर सकेगा।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 23 Mar 2019 09:31 AM (IST)Updated: Sun, 24 Mar 2019 05:43 PM (IST)
पहली-दूसरी कक्षा को नहीं मिलेगा होमवर्क, पांचवी कक्षा तक होंगे मात्र चार विषय
पहली-दूसरी कक्षा को नहीं मिलेगा होमवर्क, पांचवी कक्षा तक होंगे मात्र चार विषय

फतेहाबाद [मुकेश खुराना]। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से बैग के बोझ तले दब रहे विद्यार्थियों के कंधे से इसे कम करने के लिए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नया सत्र शुरू होने वाला है तो स्कूलों में दाखिला समेत किताबों की खरीदारी भी शुरू होगी। इससे पहले अब शिक्षा विभाग स्कूलों में बच्चों के पढ़ाए जाने वाले विषय तय कर दिए हैं। इसके अलावा स्कूल बैग का वजन भी तय किया है।

prime article banner

विद्यार्थियों के कंधे पर तय वजन से अगर ज्यादा होता है तो इसके लिए स्कूल जिम्मेदार होगा। इसके अलावा कोई भी स्कूल अतिरिक्त विषय शुरू नहीं कर सकेगा। इन विषयों की किताबें भी एनसीआरटी, एससीइआरटी की होंगी। प्राथमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुके हैं। इन आदेशों को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में लागू करवाना होगा।

यह है शिक्षा विभाग का नया फैसला

स्कूलों में जाने वाले बच्चों के बैग का वजन कम करने के लिए शिक्षा विभाग ने कक्षा दसवीं तक तीन मापदंड तय किए हैं। पहला यह है कि कक्षा पहली और दूसरी के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को दो दिए ही विषय पढ़ाए जाएंगे। इसमें भाषा और गणित शामिल होगा। इसके अलावा कक्षा तीसरी से पांचवीं तक भाषा, ईवीएस तथा गणित होगा। इसके अलावा स्कूल कोई भी अतिरिक्त विषय नहीं पढ़ा सकेंगे।

दसवीं कक्षा तक स्कूलों का वजन तय

कक्षा              वजन

पहली से दूसरी       1.5 किलो

तीसरी से पांचवीं      2 से 3 किलो

छठी से सातवीं        4 किलो

आठवीं से नौवीं        4.5 किलो

दसवीं               5 किलो

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे आदेश

स्कूल बैग का अधिक वजन पर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। इस पर गाइडलाइन तय करने के आदेश जारी किए थे। शिक्षा विभाग ने अब पहली से पांचवीं कक्षा तक विषय तय कर दिए हैं और इसके अलावा कक्षा दसवीं तक स्कूल बैग का वजन भी तय कर दिया गया है। नए सत्र इस गाइडलाइन को धरातल पर शुरू करने की तैयारी है।

स्कूलों को आदेश जारी

जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग का कहना है कि शिक्षा विभाग निदेशालय ने बच्चों के स्कूल बैग का वजन कम करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। बैग का वजन तय हो चुका है, कोई भी स्कूल इस वजन से ज्यादा बच्चों पर बोझ नहीं डाल सकेगा। इसके अलावा कक्षा पांचवीं तक विषय भी तय हो गए हैं। स्कूलो को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.