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31 दिसंबर तक बढ़ाई तिथि, दस साल का हाउस टैक्स भरने पर मिलेगी 50 फीसद तक छूट

जागरण संवाददाता फतेहाबाद सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए जुलाई महीने में एला

By JagranEdited By: Published: Mon, 09 Nov 2020 07:19 AM (IST)Updated: Mon, 09 Nov 2020 07:19 AM (IST)
31 दिसंबर तक बढ़ाई तिथि, दस साल का हाउस टैक्स भरने पर मिलेगी 50 फीसद तक छूट
31 दिसंबर तक बढ़ाई तिथि, दस साल का हाउस टैक्स भरने पर मिलेगी 50 फीसद तक छूट

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

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सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए जुलाई महीने में एलान किया था कि जो भी शहरवासी हाउस टैक्स भरेगा उसे छूट दी जाएगी। यह छूट 31 अक्टूबर तक थी। लेकिन शहरवासियों का उत्साह कम ही नजर आया। अब फिर सरकार ने एलान कर दिया है कि यह छूट आगामी 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। ऐसे में अगले दो महीने तक शहरवासी हाउस टैक्स में मिलने वाली छूट का फायदा उठा सकते हैं। जब अंतिम तिथि थी तो हर दिन 30 लाख रुपये की रिकवरी हो रही थी। लेकिन पिछले सात दिनों में महज सात लाख रुपये की रिकवरी हुई है। अब नप अधिकारियों को अधिक रिकवरी की उम्मीद है।

फतेहाबाद नगरपरिषद का जिक्र करे तो शहरवासियों की तरफ 19 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स बकाया पड़ा है। पहले यह राशि 20 करोड़ थी। लेकिन छूट के दौरान केवल एक करोड़ रुपये की रिकवरी हुई है। हाउस टैक्स की रिकवरी कम होने का कारण अधिकारियों की लापरवाही भी रही। हाउस टैक्स में जो छूट मिल रही है उसकी जानकारी शहरवासियों को नहीं है। अगर नगरपरिषद पूरे शहर में मुनादी करवाता तो इसका फायदा हो सकता था। लेकिन अब अधिकारी दावा कर रहे है कि हर वार्ड में हाउस टैक्स छूट की मुनादी करवाई जाएगी।

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आज हाउस टैक्स का सर्वे करने वाली एजेंसी को बुलाया

जिला नगर आयुक्त ने अधिकारियों को आदेश दिए है कि राजस्थान की याशी कंपनी ने जो हाउस टैक्स के लिए जो सर्वे किया था उसकी बैठक बुलाया। जिसके बाद अधिकारियों ने 10 नवंबर का समय निर्धारित किया है। पिछले कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि जो सर्वे किया गया था वो गलत है। जिन लोगों ने हाउस टैक्स भर दिया था उनका नाम भी डाल दिया है। वहीं प्रॉपर्टी को लेकर भी गड़बड़ी सामने आई है। ऐसे में उन्हें नगरपरिषद की तरफ से प्रॉपर्टी आइडी नंबर भी नहीं मिल रहा है।

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2010-11 से 2019-20 तक एक साथ प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर मिलेगी 50 फीसद तक छूट

अगर किसी की तरफ 10 सालों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया पड़ा है और वह एक साथ भरेगा तो उसे 50 फीसद तक की छूट का लाभ मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि एक साथ प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा। अगर आधा भरना चाहता है तो उसे 50 फीसद तक का लाभ नहीं मिलेगा। जब से छूट मिली है तब से एक भी शहरवासी ने इस छूट का लाभ नहीं उठाया है।

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20 फीसद तक छूट मिलेगी

स्थानीय निकाय विभाग की नई नोटिफिकेशन में कहा है कि 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वाले लोगों को 10 प्रतिशत छूट मिलेगी। यदि लोग तय समय से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे और पेमेंट डिजिटल तरीके से करेंगे तो उन्हें 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसके साथ ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों को जिन्होंने पिछले तीन सालों में समय पर अपना टैक्स भरा है विभाग उन्हें 10 प्रतिशत नियमित छूट के साथ-साथ 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इस तरह इन लोगों को 20 फीसद तक छूट मिलेगी।

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इनका माफ किया हुआ है हाउस टैक्स

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कोरोना काल में चेरिटेबल, स्कूल, कालेज अस्पताल और डिस्पेंसरी को प्रॉपर्टी टैक्स में 100 फीसद की छूट दी है। लेकिन यदि इनका कर्मिशियल के लिए प्रयोग होने पर यह छूट नहीं मिलेगी।

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आंकड़ों पर नजर

शहरवासियों की तरफ बकाया पड़ा हाउस टैक्स : 19 करोड़

शहर में यूनिट : 26 हजार

आवास : 16 हजार

प्लॉट : 5 हजार

अन्य : 4 हजार

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नया नोटिफिकेशन आ गया है। ऐसे में शहरवासियों से अपील है कि वो अपना टैक्स जमा करवाए। वहीं 10 नवंबर को प्रॉपर्टी का सर्वे करने वाली एजेंसी को बुलाया गया है। कई जगह गड़बड़ी की शिकायत आई है। ऐसे में इस शिकायत का निवारण के लिए कंपनी के कर्मचारियों से बात की जाएगी।

समवर्तक सिंहए

जिला नगर आयुक्त, फतेहाबाद।


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