डीएसपी ने भट्टूमंडी व सुलीखेड़ा गांव में लोगों को किया कोरोना महामारी को लेकर जागरूक
डीएसपी सतेंद्र कुमार ने शनिवार को भट्टूमंडी व गांव सुलीखेड़ा में लोगो को जागरूक किया। उन्होंनें भट्टूमंडी में मार्केट कमेटी प्रांगण में व्यापारियों की बैठक ली व गांव सुलीखेड़ा के मेन चौक पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने फतेहाबाद रोड आदमपुर रोड क्षेत्र पर लगे नाकों का निरीक्षण कर पूरी भट्टू मंडी का दौरा भी किया व पुलिस कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
संवाद सूत्र, भट्टूकलां :
डीएसपी सतेंद्र कुमार ने शनिवार को भट्टूमंडी व गांव सुलीखेड़ा में लोगो को जागरूक किया। उन्होंनें भट्टूमंडी में मार्केट कमेटी प्रांगण में व्यापारियों की बैठक ली व गांव सुलीखेड़ा के मेन चौक पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने फतेहाबाद रोड, आदमपुर रोड, क्षेत्र पर लगे नाकों का निरीक्षण कर पूरी भट्टू मंडी का दौरा भी किया व पुलिस कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना है। हमे कोविड-19 से संबंधित किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतनी। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस दौर में लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहने की जरूरत है। सभी लोग मास्क लगाकर रखें व शारीरिक दूरी का पालन करें। बिना वजह घर से बाहर न निकले। उन्होंने कहा कि इस मामले को रोकने को लेकर हम सबको जागरूकता के साथ आगे आना होगा जब आम व्यक्ति जागरूक होगा तो इस महामारी पर रोक लग जाएगी। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई दायित्वों का पालन करने की है जिसका हमें व दूसरों को भी पालन करने के लिए जागरूक करना है। वे भट्टू कलां गोशाला में भी गए। वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों से भी रूबरू हुए इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद थे महामारी एक्ट के तहत आरटी-पीसीआर टेस्ट के रेट किए निर्धारित
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
सरकार ने महामारी एक्ट 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में आरटी-पीसीआर टेस्ट के रेट पुन: निर्धारित किए हैं। प्राइवेट लैब संचालकों को तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा पुन: निर्धारित किए गए रेट के हिसाब से ही आरटी-पीसीआर टेस्ट करना होगा।
इस बारे जानकारी देते हुए जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि आरटी-पीसीआर के सैंपल प्राइवेट अस्पताल, लैब या उनके द्वारा संचालित केंद्र पर लेने के अधिकतम रेट 450 रुपये निर्धारित किए हैं। मरीज के घर से सैंपल लेने की अधिकतम दर 650 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि ये अधिकतम रेट हैं और निर्धारित दरों में टैक्स, परिवहन, पैकिग आदि सब शामिल हैं। उपायुक्त ने कहा कि प्राइवेट लैब संचालकों को कोविड-19 का सैंपल लेते समय सरकार की ओर से कोविड प्रॉटोकॉल के तहत जारी गाइडलाइन की भी अनुपालना करनी होगी। कोरोना संक्रमण से बचाव ही बेहतर इलाज है। इसलिए शासन-प्रशासन की ओर से जनहित में समय-समय पर जारी की जा रही गाइडलाइन की अनुपालना करें। अतिआवश्यक होने पर घर से बाहर मास्क लगाकर निकलें। बार-बार हाथ धोते रहें। दो गज की सामाजिक दूरी बनाएं रखें। खुले में न थूकें। खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी या कोरोना संक्रमण के अन्य लक्षण प्रतीत होने पर तुरंत अपने डाक्टर से परामर्श करें या स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर अपना टेस्ट करवाएं। घर-घर सर्वे के लिए टीमें गठित की गई है। इन टीमों को अपने स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देकर स्वयं और परिवार की सुरक्षा करें।