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जिले में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के समय में तीसरी बार बदलाव

उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के समय में बदलाव किया है हालांकि लॉकडाउन अवधि के दौरान गैर जरूरी गतिविधियों की दुकानें बंद रहेंगी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 09 May 2021 07:30 AM (IST)Updated: Sun, 09 May 2021 07:30 AM (IST)
जिले में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के समय में तीसरी बार  बदलाव
जिले में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के समय में तीसरी बार बदलाव

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

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उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के समय में बदलाव किया है, हालांकि लॉकडाउन अवधि के दौरान गैर जरूरी गतिविधियों की दुकानें बंद रहेंगी।

दूध व दुग्ध उत्पाद की दुकानें सुबह पांच से सुबह नौ बजे तक व सायं चार बजे से सायं छह बजे तक खुली रहेंगी। इसी प्रकार से फल/सब्जी मंडी सुबह पांच बजे से सुबह नौ बजे तक व फल/सब्जी विक्रेता की दुकानें सुबह आठ बजे से सुबह 11 बजे तक, परचून के सामान की दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, हरा चारा की दुकान/स्टॉल सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक तथा मेडिकल हॉल 24 घंटे खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी पेस्टीसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सीड, कैटल फीड शॉप्स, सभी कृषि उपकरणों की दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे।

जिले में दुकानदारों से कहा कि वे निर्धारित समयानुसार ही अपनी दुकानों को खोले व बंद करें। इस दौरान शारीरिकद दूरी, फेस मास्क आदि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी की गई गाइडलाइन व उपायों का कड़ाई से पालना करनी होगी। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान दुकानों के लिए निर्धारित किए गए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई भी इन निर्देशों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ संबंधित अधिनियम व कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।


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