सरपंच प्रतिनिधि के हत्या प्रयास के दोषी युवकोंको 4 साल की कैद
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने पिलछियां के
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने पिलछियां के सरपंच प्रतिनिधि की हत्या के प्रयास के दोषी युवक को 4 साल व 8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक पिलछियां के सरपंच प्रतिनिधि गुरसेवक ने रतिया पुलिस थाना में 20 मई 2017 को शिकायत दर्ज करवाई कि जब वह हरदीप ¨सह के खेत में जीरी के पौध में पानी लगा रहे थे तो सायं के समय एक युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और बाइक से उतरते ही उस पर जान से मार देने की नियत से सीधा फायर कर दिया जो उसकी कनपटी से गुजर गया। आरोपित हिसार को गांव पाबड़ा निवासी संजय उर्फ सोनू को पिस्तौल के पिस्तोल सहित काबू कर लिया। पुलिस को दी शिकायत में गुरसेवक ¨सह ने बताया कि जीवन कुमार की पत्नी वीरकौर सरपंच का चुनाव जीत गई, लेकिन उसका परिणाम पत्र फर्जी पाए जाने पर उसकी पत्नी को कार्यवाहक सरपंच बना दिया गया। इसी रंजिश को लेकर जीवन ने संजय उर्फ सोनू को पिस्तौल देकर साजिश के तहत उसकी हत्या का प्रयास करवाया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात बुधवार को आरोपित संजय उर्फ सोनू को दोषी करार दिया, जबकि जीवन कुमार को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था।