जिले के शहरों में 31 अवैध कालोनियां, नगर योजनाकार ने लगाए बोर्ड
जागरण संवाददाता फतेहाबाद पिछले कुछ समय से कालोनाइजर अवैध कालोनी काटकर प्लाट बेच र
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
पिछले कुछ समय से कालोनाइजर अवैध कालोनी काटकर प्लाट बेच रहे हैं। जानकारी के अभाव में लोग निर्माण कार्य भी शुरू कर रहे हैं। ऐसे में आर्थिक नुकसान उठाने के साथ ही कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं। नगर योजनाकार विभाग ने पूरे जिले में 31 अवैध कालोनी होने की सूची जारी की है। अगर इस अवैध कालोनी में कोई निर्माण कार्य करने का प्रयास करेगा तो उसे गिराया जाएगा और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा।
नगर योजनाकार विभाग ने जनवरी माह में पूरे जिले का सर्वे किया। इस सर्वे के अनुसार जिले में 31 ऐसी अवैध कालोनी निकली जो कागजों में इसकी जानकारी तक नहीं है। कालोनाइजरों ने जगह लेकर यहां पर प्लाट तक बेच दिए है। ऐसे में अब धीरे-धीरे लोग निर्माण कार्य कर रहे है लेकिन योजनाकार विभाग इसे गिरा रहा है।
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कालोनाइजरों के खिलाफ होगी कार्रवाई
नगर योजनाकार विभाग ने पूरे जिले में अवैध कालोनी में अपने बोर्ड लगा दिए है। बोर्ड में दर्शाया गया है कि अगर यहां पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने की कोशिश की तो उसे गिरा दिया जाएगा। निर्माण कार्य होने पर उसके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया है। विभाग द्वारा यह कदम उठाने के बाद प्लाटधारकों में हड़कंप मच गया है। जिन लोगों ने अपनी खून-पसीने की कमाई से यहां पर प्लाट खरीदा था वो अब जीवनभर यहां पर मकान नहीं बना सकेंगे। योजनाकार विभाग अब उन कालोनाइजरों की भी तलाश कर रहा है जिन्होंने यहां पर कालोनी काटी है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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फतेहाबाद शहर में ये अवैध कालोनी
-न्यू हंस कालोनी।
-यमुना विहार।
-सिल्वर सिटी।
-राज नगर।
-मित्तल नगर।
-कृष्णा कालोनी।
-कालीदास कालोनी।
-नारंग कालोनी।
-दुर्गा कालोनी।
-न्यू अग्रवाल कालोनी।
-न्यू अग्रसेन कालोनी।
-शक्ति नगर।
- नई भाटिया कालोनी।
-हरनाम कालोनी।
-गांधी कालोनी।
-भाटिया कालोनी
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टोहाना में ये हैं अवैध कालोनी
-चंडीगढ़ रोड पर स्थित गुप्ता कालोनी।
-गांधी कर्मचारी कालोनी।
-मेडिकल इन्कलेव कालोनी।
-हनुमान नगर।
-रेलवे फाटक पार कालोनी।
-पंजाबी बस्ती।
-कृष्ण कालोनी।
-तिलक काटन मिल के पास।
-न्यू शीतल कालोनी।
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दीनदयाल योजना के तहत कालोनी को किया जा सकता है वैध
इस योजना का उद्देश्य कम व मध्यम क्षमता वाले शहरों में उच्च सघनता वाली प्लाट युक्त कालोनियों का विकास करना है। जिनके अंदर एक उदार नीति के तहत छोटे प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। नई शर्तो के अनुसार कालोनी 5 से 15 एकड़ तक का क्षेत्रफल होगा। प्लॉट का अधिकतम एरिया 150 वर्गमीटर होगा। फ्लोर एरिया रेशो दो रहेगा। ग्राउंड कवरेज 65 फीसद होगी। लाइसेंसशुदा कालोनी का 10 फीसद क्षेत्र सामुदायिक सुविधाओं के लिए मुफ्त में सरकार को देना होगा। मध्यम क्षमता वाले शहरों के लिए एक लाख रुपये, कम क्षमता वाले शहरों के लिए 10,000 रु. प्रति एकड़ की दर से लाइसेंस शुल्क लगेगा। सीएलयू (भूमि उपयोग में परिवर्तन) व ईडीसी (बाह्य विकास शुल्क) माफ होगी।
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हमने अवैध कालोनी की लिस्ट जारी कर दी है। जहां-जहां अवैध कॉलोनी है वहां पर बोर्ड भी लगा दिया है ताकि यहां पर प्लाट खरीदने वालों को पता चल सके। अगर कोई भी प्लाट खरीद रहा है तो सबसे पहले नगर योजनाकार विभाग के कार्यालय में आकर प्लाट की जानकारी हासिल करे। अगर अवैध कालोनी में मकान का निर्माण किया जाएगा तो उसे गिरा दिया जाएगा। अवैध कालोनाइजरों को पनपने नहीं दिया जाएगा।
- जेपी खासा, जिला नगर योजनाकार अधिकारी, फतेहाबाद।