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शहरवासियों पर हाउस टैक्स के 15 करोड़ बकाया, 31 अगस्त तक मिलेगी छूट

जागरण संवाददाता फतेहाबाद प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अप्रैल महीने में ह

By JagranEdited By: Published: Sat, 01 Aug 2020 07:10 AM (IST)Updated: Sat, 01 Aug 2020 07:10 AM (IST)
शहरवासियों पर हाउस टैक्स के 15 करोड़ बकाया, 31 अगस्त तक मिलेगी छूट
शहरवासियों पर हाउस टैक्स के 15 करोड़ बकाया, 31 अगस्त तक मिलेगी छूट

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अप्रैल महीने में हाउस टैक्स में छूट दी थी। सरकार को उम्मीद थी कि लोग इसका फायदा उठाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि 5 फीसद तक इसका असर देखने को मिला था। लेकिन फतेहाबाद शहरवासी हैं कि हाउस टैक्स भर तक नहीं रहे। शहरवासियों की तरफ करीब 15 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स बकाया पड़ा है। अगर यह राशि वहन हो जाए तो पूरे शहर का विकास ही हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैन पॉवर की जरूरत है। करीब एक साल पहले लोगों को नोटिस दिए गए। लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की।

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शहरवासियों को अब हाउस टैक्स भरने के लिए 10 से 25 फीसद तक की छूट मिलेगी। पहले यह छूट 31 जुलाई तक थी, लेकिन अब इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसलिए एक महीना और मिल गया है। अगर इस अवधि के बाद भी लोगों ने हाउस टैक्स नहीं भरा तो उन्हें नोटिस देने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोरोना संकट में स्कूल, कालेज व अस्पताल संचालकों को हाउस टैक्स के लिए 100 फीसद तक की छूट मिली है। 20 फीसद तक छूट मिलेगी

स्थानीय निकाय विभाग ने मई महीने में नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वाले लोगों को 10 प्रतिशत छूट दी देने की बात कही थी। लेकिन इस अब बढ़ा दिया गया है। यदि लोग तय समय से अपना प्रोपर्टी टैक्स जमा करेंगे और पेमेंट डिजिटल तरीके से करेंगे तो उन्हें 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसके साथ ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों को जिन्होंने पिछले तीन सालों में समय पर अपना टैक्स भरा है विभाग उन्हें 10 प्रतिशत नियमित छूट के साथ-साथ 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इस तरह इन लोगों को 20 फीसद तक छूट मिलेगी।

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इनका माफ किया हुआ है हाउस टैक्स

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कोरोना काल में चेरिटेबल, स्कूल, कालेज अस्पताल और डिस्पेंसरी को प्रॉपर्टी टैक्स में 100 फीसद की छूट दी है। लेकिन यदि इनका कर्मिशियल के लिए प्रयोग होने पर यह छूट नहीं मिलेगी। ऐसे प्रॉपर्टी मालिक जो 2010-11 से लेकर 2016-17 तक का प्रॉपर्टी टैक्स एक साथ अदा करते हैं तो उन्हें 25 फीसद की छूट मिलेगी। वहीं ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को 5 फीसद अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि लोग कार्यालय में ना आएं जिससे कोरोना संक्रमण से बच सकें।

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छूट का फायदा नहीं उठा रहे लोग

फतेहाबाद शहरवासी हाउस टैक्स में दी गई छूट का कोई फायदा नहीं उठा रहे है। कई लोगों की तरफ तो इतना टैक्स है कि वो भर नहीं पा रहे हैं। नगरपरिषद के आंकड़ों पर गौर करें तो शहरवासियों की तरफ 15 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। पहले शहर की तरफ 17 करोड़ रुपये का बकाया था। लॉकडाउन के दौरान 2 करोड़ रुपये का टैक्स आ गया। अब उम्मीद है कि आने वाले एक महीने के अंदर अच्छी रिकवरी हो जाएगी।

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अगस्त के बाद भेजे जाएंगे नोटिस

अगस्त महीने के बाद छूट की अवधि समाप्त होने के बाद नगरपरिषद अभियान चलाएगा। जिसकी तरफ हाउस टैक्स बकाया है उसे पहले नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद भी अगर कोई टैक्स नहीं भरता है तो संयुक्त रूप से इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे। कई लोग तो ऐसे हैं जो पिछले छह-सात सालों से हाउस टैक्स नहीं भर रहे हैं। पिछले साल कैंप भी लगाए थे। लेकिन इसका असर कुछ नहीं हुआ।

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आंकड़ों पर नजर

शहर में यूनिट : 26 हजार

आवास : 16 हजार

प्लॉट : 5 हजार

अन्य : 4 हजार

ये भी हैं : दुकानें, कमर्शियल जगह व सरकारी आवास।

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वर्जप्न्======

नोटिफिकेशन के बाद कुछ लोगों ने हाउस टैक्स भरा है। लेकिन अभी भी एक महीना बाकी है। उसके बाद अगर कोई हाउस टैक्स नहीं भरता है तो उन्हें नोटिस दिए जाएंगे। उसके बाद रिकवरी नहीं होती है तो कोर्ट में मामला डाला जाएगा।

जितेंद्र कुमार, ईओ, नगरपरिषद, फतेहाबाद।


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