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134 ए के तहत विद्यार्थियों का नहीं किया दाखिला तो होगी कार्रवाई

संवाद सूत्र रतिया शिक्षा विभाग के जिला अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 May 2019 11:45 PM (IST)Updated: Wed, 08 May 2019 11:45 PM (IST)
134 ए के तहत विद्यार्थियों का नहीं किया दाखिला तो होगी कार्रवाई
134 ए के तहत विद्यार्थियों का नहीं किया दाखिला तो होगी कार्रवाई

संवाद सूत्र, रतिया :

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शिक्षा विभाग के जिला अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर नियम 134ए के तहत दाखिला न देने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उपरोक्त आदेशों की पुष्टि करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र जारी किया गया है, उसकी प्रतियां सभी निजी स्कूलों को ई-मेल द्वारा भेज दी गई हैं। उन्होंने बताया कि रतिया खंड के विभिन्न कक्षाओं के करीब 312 बच्चों को प्रथम सूची के तहत विभिन्न स्कूल अलॉट किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग को निरंतर शिकायतें मिल रही हैं कि निजी स्कूल संचालक बच्चों को दाखिला देने को लेकर न केवल अनेक दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं, बल्कि उनसे हल्फिया बयान आदि भी ले रहे हैं। खण्ड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा परीक्षा से पहले लिए गए दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेज निजी स्कूल संचालकों को लेने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि संबंधित स्कूलों को हिदायतें दी हैं कि विभाग के दिशा-निर्देश के तहत जिन बच्चों को ऑनलाईन स्कूल अलॉट किए गए हैं, उन बच्चों को तुरंत दाखिला दें। उन्होंने ये भी बताया कि अगर इस तरह की किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो उन विद्यालयों की मान्यता व एनओसी रद कर दी जाएगी।

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क्या कहते हैं निजी स्कूल संचालक

इस संदर्भ में जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शैलेन्द्र गोस्वामी से बात की तो उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसकी प्रतियां सभी निजी स्कूल संचालकों को मिल गई हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक मत से फैसला लिया हुआ है कि जब तक सरकार उनकी बकाया प्रतिपूर्ति राशि करीब 500 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करती, तब तक कोई भी निजी स्कूल संचालक उपरोक्त नियम के तहत बच्चों को दाखिला नहीं देगा। उन्होंने बताया कि उनकी मांग है कि इस नियम के तहत अधिकांश अभिभावकों ने आय कर के फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं जिनकी उचित जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि 134ए के तहत जो भी बच्चा दाखिला लेने के लिए आता है तो उनसे उचित दस्तावेज मांगे जाते हैं तो वह नहीं दे पाता, जिसके चलते उनके दाखिले नहीं हो रहे हैं।

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