ज्वैलरी शॉप व बैंकों में प्रवेश के वक्त हटाना होगा मास्क
मास्क की आड़ में बदमाश आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। इस आशंका के मद्देनजर पुलिस आयुक्त केके राव ने शुक्रवार को अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जासं, फरीदाबाद : मास्क की आड़ में बदमाश आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। इस आशंका के मद्देनजर पुलिस आयुक्त केके राव ने शुक्रवार को अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि ज्वैलरी शॉप, बैंक, गोल्ड लोन कंपनियों से सहित रुपये या कीमती सामान के लेने-देन से जुड़े संस्थानों में प्रवेश से पहले सभी लोगों को सीसीटीवी कैमरे के सामने मास्क हटाना होगा। एक बार चेहरा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश करने के बाद व्यक्ति मास्क लगाकर रखेगा।
सभी डीसीपी, एसीपी, थाना प्रभारी व क्राइम ब्रांच प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में इन दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यहां बता दें कि प्रदेश सरकार ने घर से बाहर मास्क लगाना अनिवार्य किया है। ऐसा ना करने वाले पर 500 रुपये जुर्माना और मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है। शुक्रवार को पुलिस ने जिला में बिना मास्क किसी का चालान नहीं किया। ज्वैलरी शॉप, बैंक, गोल्ड लोन कंपनियां बदमाशों के निशाने पर हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि इनमें प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया जाए।
-केके राव, पुलिस आयुक्त। पुलिस आयुक्त के इन कदमों का हम स्वागत करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल उचित है, क्योंकि आज हरेक को चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी है, ऐसे में सही-गलत व्यक्ति की पहचान भी मुश्किल हो गई है। सभी व्यापारियों व शोरूम संचालकों से अनुरोध है कि इन आदेशों का पालन करें और सुरक्षित रहें।
-जगदीश भाटिया, प्रधान व्यापार मंडल