संपत्ति कर पर लें ब्याज माफी योजना का लाभ
संपत्ति कर के बकायेदार अब 31 मार्च तक ब्याज माफी योजना का लाभ ले सकते हैं।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : संपत्ति कर के बकायेदार अब 31 मार्च तक ब्याज माफी योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2010-2011 से 2020-21 तक के संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए ब्याज माफी योजना की घोषणा की है।
बता दें कि नगर निगम ने शहर के लगभग 1.5 लाख बकायेदारों से संपत्ति कर के करीब 100 करोड़ रुपये लेने हैं। लंबे समय से बकायेदार संपत्ति कर जमा कराने को आगे नहीं आ रहे हैं।
नगर निगम की ओर से 50 हजार से अधिक राशि वाले बकायेदारों की संपत्ति सील की जा रही है।
निगम की ओर से नोटिस भी दिए जा रहे हैं।
निगमायुक्त यशपाल यादव ने बताया कि अगर लोग बकाया राशि जमा कराने को आगे नहीं आएंगे, तो 31 मार्च के बाद 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज की दर पर भी ब्याज वसूल किया जायेगा। उन्होंने संपत्ति करदाताओं से अपील की है कि वे अपनी बकाया राशि तत्काल जमा कराएं और सरकार की ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं। लोग चाहें, तो आनलाइन भी संपत्ति कर जमा करा सकते हैं।