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ट्रेन में मोबाइल झपटने के दोषी को पांच साल की सजा

ट्रेन में झपटमारी के एक दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। दोषी का साथी फरार है अदालत ने उसे भगौड़ा घोषित कर रखा है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 07 Aug 2019 06:02 PM (IST)Updated: Wed, 07 Aug 2019 06:02 PM (IST)
ट्रेन में मोबाइल झपटने 
के दोषी को पांच साल 
की सजा
ट्रेन में मोबाइल झपटने के दोषी को पांच साल की सजा

जासं, फरीदाबाद: ट्रेन में झपटमारी के एक दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। दोषी का साथी फरार है, अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा है। यह मुकदमा 22 मई 2017 को संजय कॉलोनी सेक्टर-23 निवासी सुरेश सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था। सुरेश ने शिकायत में बताया कि वह लोकल ट्रेन में फरीदाबाद से बल्लभगढ़ जा रहा था। बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन थोड़ी धीमी हुई। इस दौरान सुरेश सिंह दरवाजे पर बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी दो लड़कों ने हाथ पर झपट्टा मारा, जिससे मोबाइल जमीन पर गिर गया और दोनों लड़के उसका मोबाइल लेकर फरार हो गए। बाद में पुलिस श्याम कॉलोनी निवासी मनीष उर्फ विक्की और पटेल नगर सेक्टर-4 निवासी सुनीफ उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया। उन्होंने सुरेश का मोबाइल झपटने की बात कबूल की। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। जमानत मिलने के बाद सुनील उर्फ कालिया फरार हो गया। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा है और अब मनीष उर्फ विक्की को सजा सुनाई है।

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