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कल से बगैर मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट नहीं चल सकेंगे निर्माण सामग्री से जुड़े वाहन

ओवरलोडिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के उद्देश्य से प्रदेश के

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Feb 2021 08:49 AM (IST)Updated: Sun, 28 Feb 2021 08:49 AM (IST)
कल से बगैर मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट नहीं चल सकेंगे निर्माण सामग्री से जुड़े वाहन
कल से बगैर मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट नहीं चल सकेंगे निर्माण सामग्री से जुड़े वाहन

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : ओवरलोडिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के उद्देश्य से प्रदेश के खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा बड़ा कदम उठाते हुए आगामी एक मार्च से खनिज पदार्थ, निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े सभी वाहनों के लिए मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट लेना अनिवार्य कर दिया है। आगामी एक मार्च के बाद से यदि माइनिग जोन, स्टोन क्रशर व अन्य जगहों से किसी भी प्रकार के खनिज पदार्थ, निर्माण सामग्री की ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े वाहन बगैर मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट के पाए जाते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा पहले एक फरवरी से मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट लेना अनिवार्य किया गया था। लेकिन बाद में इसे एक माह के लिए बढ़ा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि एक माह का समय अतिरिक्त मिलने के बावजूद अधिकांश वाहन मालिकों द्वारा मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट लेने में रूचि नहीं दिखाई जा रही है। ऐसे में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दादरी के जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल ने खनिज पदार्थ, निर्माण सामग्री से जुड़े वाहन मालिकों से जल्द परमिट लेने की अपील की है।

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गौरतलब है कि दादरी जिले में स्थित माइनिग व क्रशर जोन में हर रोज हजारों की संख्या में भारी वाहनों का आवागमन होता है। काफी संख्या में डंपर व अन्य वाहन माइनिग जोन से पत्थर लाकर क्रशर जोन में सप्लाई करते हैं। वहीं काफी भारी वाहन क्रशर जोन से निर्माण सामग्री भरकर दिल्ली, गुरूग्राम, बहादुरगढ़, सोनीपत, फरीदाबाद व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में सप्लाई के लिए जाते हैं। अभी तक इन वाहनों को निर्माण सामग्री ले जाते समय केवल ई-रवाना की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब इस कार्य से जुड़े सभी वाहनों को ई-रवाना के साथ ही मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट लेना भी जरुरी है। खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार एक मार्च के बाद से केवल उन्हीं वाहनों के लिए ई-रवाना जारी हो सकेगा, जिनके पास मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट होगा। ऑनलाइन होगा आवेदन

दादरी के उपायुक्त राजेश जोगपाल के अनुसार मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए संबंधित ट्रांसपोर्टर सरल हरियाणा पोर्टल पर या फिर खनन विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वाहनों के लिए मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट जारी होने के बाद संबंधित वाहन पर भी परमिट चस्पा करना होगा। बिना परमिट नहीं दौड़ सकेंगे वाहन : उपायुक्त

दादरी के जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल ने खनिज पदार्थ, निर्माण सामग्री से जुड़े ट्रांसपोर्टर्स से 28 फरवरी से पहले अपने वाहनों के लिए मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एक मार्च से बगैर मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट के वाहनों को किसी भी सूरत में सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि चेकिग के दौरान यदि बिना परमिट के कोई वाहन माइनिग व क्रशर जोन या फिर सड़क पर पाया जाएगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।


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