टाउन प्लानर ने की समसपुर व भैरवी में अवैध निर्माण करने वालों पर मुकदमें दर्ज करने की सिफारिश
जिला नगर योजनाकार विभाग ने गांव समसपुर निवासी दो व्यक्तियों के
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : जिला नगर योजनाकार विभाग ने गांव समसपुर निवासी दो व्यक्तियों के खिलाफ जिला चरखी दादरी की राजस्व संपत्ति के खसरे में अनाधिकृत निर्माण करने की शिकायत दादरी सदर पुलिस स्टेशन में दी गई है।
विभाग की ओर से पुलिस को दी शिकायत में कहा गया है कि दो ग्रामीण जिला चरखी दादरी की राजस्व संपत्ति में खसरा नंबर 106/17 पर अनाधिकृत निर्माण कर रहा है। उक्त अनाधिकृत निर्माण के लिए निकटतम मील का पत्थर दादरी-झज्जर रोड पर गांव समसपुर का टीन शेड है। पंजाब शेड्यूल्ड रोड के नियंत्रित खंड 3, 6 और 7 लागू नहीं किया गया है। उसके तहत आरोपितों की उपरोक्त साइट चरखी दादरी के आसपास अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र में आती है। 29 अक्तूबर 1982 को राजपत्र अधिसूचना के अधिनियम संख्या 41 की धारा 3, अनुसूचित जाति के 30 मीटर, 100 मीटर चौड़े प्रतिबंधित बेल्ट के निर्माण को फिर से रोकती है। बाईपास 1963 के अधिनियम संख्या 41 की धारा 6, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र में इमारत के निर्माण या पुन: निर्माण पर रोक लगाती है। 1963 के अधिनियम संख्या 41 की धारा 7 में भूमि के मौजूदा उपयोग को बदलने से पहले भूमि शुल्क की अनुमति को बदलने का प्रावधान है। उपरोक्त आरोपितों ने अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किया है। सक्षम प्राधिकारी से भूमि उपयोग की अनुमति प्राप्त किए बिना कृषि से वाणिज्यिक तक भूमि के मौजूदा उपयोग को बदलकर और निर्धारित शुल्क व शुल्क का भुगतान नहीं करने से राज्य को वित्तीय नुकसान हुआ है। आरोपितों को कारण बताओ नोटिस भी दिया जा चुका है और अनाधिकृत निर्माण स्थल पर भी चिपकाए गए हैं। लेकिन उन्होंने अपने अनाधिकृत निर्माण को नियमित नहीं कराया। इसलिए इनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। दादरी सदर पुलिस ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला नगर योजनाकार ने गांव समसपुर के मुख्य बस स्टैंड के समीप भी अनाधिकृत निर्माण करने वालों के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की सिफारिश की है।