खानक में खनन को फिर लगा झटका, हाईकोर्ट ने लगाई माइनिग पर रोक
फोटो 11बीडब्ल्यूएन 14 जेपीजी संवाद सहयोगीतोशाम खानक में खनन कार्य की देखरेख करने वाली
फोटो : 11बीडब्ल्यूएन 14 जेपीजी
संवाद सहयोगी,तोशाम: खानक में खनन कार्य की देखरेख करने वाली कंपनी पर नियमों को ताक पर रखकर ब्लास्टिग करने के मामले में हाईकोर्ट ने खानक में खनन कार्य पर रोक लगा दी है। यह रोक अगली सुनवाई 18 जुलाई तक जारी रहेगी। गौरतलब है कि खानक के हरीश जिदल व अन्य ग्रामीणों ने गत 28 मार्च 2018 में खानक पहाड़ में एचएसआइआइडीसी पर नियमों की अनदेखी कर ब्लास्टिग करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में संबंधित खनन कंपनी पर आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि खानक में खनन करने वाली कंपनी एचएसआइआइडीसी खानक पहाड़ में नियमों के विरुद्ध ब्लास्टिग कर रही है जिसके कारण गांव के कुछ मकानों की छत गिर गई थी और अनेक मकानों में दरारें आ गई थी जिसके कारण लोगों को हमेशा जान माल का खतरा बना रहता है। उक्त याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खानक में खनन कार्य पर 18 जुलाई तक रोक लगा दी है। 18 जुलाई तक खानक में खनन कार्य पूर्णरूप से बंद रहेगा। एचएसआइआइडीसी के उच्चाधिकारियों से मौखिक आदेश मिलने के बाद खानक में तैनात अधिकारियों ने खनन कार्य रोक दिया और शनिवार को पहाड़ से गाड़ी व मशीनों को बाहर निकाल दिया और खनन कार्य पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। खनन क्षेत्र में पत्थर भरने वाली गाड़ियों को पहाड़ से बाहर निकाल दिया है।
इस बारे में एसडीओ दिनेश दलाल ने बताया कि उन्होंने उच्चाधिकारियों से मौखिक आदेश मिले हैं। उनके आदेशों के बाद उन्होंने खानक में खनन कार्य बंद करवा दिया है। खनन कार्य में प्रयोग होने वाली मशीनों व गाड़ियों को खनन क्षेत्र से बाहर निकाल दिया है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के आदेशों की लिखित प्रति आने के बाद वे अपनी तरफ से कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे और खानक में खनन कार्य को जल्द से जल्द शुरू करवाने के प्रयास किए जाएंगे।
इस बारे में खनन कर रही केएससी बिल्डकॉन के निदेशक ने बताया कि उन्हें एचएसआइआइडीसी की तरफ से लिखित में खनन कार्य बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद उन्होंने खानक पहाड़ में खनन कार्य बंद कर दिया है और पहाड़ में लगी मशीनों और गाड़ियों को बाहर निकाल दिया है।
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