सेक्टर 13, विद्या नगर सील, नहीं निकल पाएगा कोई घर से बाहर
बढ़ते कोरोना ने अब सब सील यानी उनको कंटेनमेंट जोन बना दिया है। पिछले साल की तरह सेक्टर 13 विद्या नगर को सील कर दिया है।
जागरण संवाददाता, भिवानी : बढ़ते कोरोना ने अब सब सील यानी उनको कंटेनमेंट जोन बना दिया है। पिछले साल की तरह सेक्टर 13, विद्या नगर को सील कर दिया है। अब दोनों जगह में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। पुलिस का सख्त पहरा होगा। बैरिकेटिग कर दोनों क्षेत्र के रास्ते सील किए जाएंगे। क्षेत्र की एसोसिएशन से मदद ली जाएगी। क्षेत्र में किसी प्रकार की खाने व राशन की दिक्कत न हो इसको लेकर जिलाधीश राजेश जोगपाल ने आदेश जारी कर दिए है। दूसरी तरफ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। पांच लोग अब एकत्रित नहीं हो सकते।
जिले में कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ रहे है। कोरोना केस बढ़ने से हर कोई चितित है। सेक्टर 13 और विद्या नगर में आ रहे लगातार केस के चले प्रशासन ने दोनों एरियों को सील यानी उनको कंटेनमेंट जोन बना दिया है। दोनों जगह पर कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। पुलिस के सख्त पहरा रहेगा। दोनों जगह पर लोगों को भी मुनादी और एसोसिएशन के माध्यम से अवगत करवाया जा रहा है। डीसी की शाम को हुई बैठक में एसपी अजीत सिंह, एडीसी राहुल नरवाल, एसडीएम महेश कुमार, सीटीएम हरबीर सिंह, हुडा ईओ सुरेश कुमार व सिविल सर्जन सपना गहलावत आदि मौजूद थे।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त
जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन राजेश जोगपाल ने सेक्टर-13 व विद्या नगर के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। लोगों यहां आवाजाही पर प्रतिबंद रहेगा। ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों के पास जारी होंगे, व्यवस्था बनाए रखने में आरडब्ल्यूए का सहयोग लिया जाएगा।
डोर टू डोर होंगी स्क्रीनिग
इन क्षेत्रों में समुचित सेवाओं व एतिहात बरतने को लेकर पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली निगम एवं नगर परिषद अधिकारियों, पंचायत विभाग की ड्यूटी लगाई है। क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। जो संक्रमण से संदिग्ध लोगों के सैंपल लेंगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमों में आशा वर्कर, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ता शामिल हैं, जो डोर-डोर जाकर स्क्रीनिग करवाने का काम करेंगी। बॉक्स
जिलाधीश जोगपाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे कोरोना से बचाव के लिए नियमित रूप से मास्क का प्रयोग करना होगा और एक-दूसरे के बीच दो गज की दूरी बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा कि नागरिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें और बार-बार साबुन से हाथ धोएं। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली हिदायतों की पालना करें।
आदेश की अवहेलना की तो होगा मामला दर्ज
यदि कोई प्रशासन के आदेश को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जिलाधीश की तरफ से इसको लेकर पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए है।
धारा 144 लागू
जिले में बढ़ते कोरोना को रोकने और शारीरिक दूरी की पालना करवाने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। कहीं भी कोई पांच व्यक्ति पर अब एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते।