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शिक्षा बोर्ड प्रतिनिधि, फ्लाइंग स्क्वेयड टीम इंचार्ज और परीक्षा केंद्र अधीक्षक को मोबाइल की अनुमति

जागरण संवाददाता भिवानी उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा है कि जिला में दो व तीन जनवरी को

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Jan 2021 09:36 AM (IST)Updated: Sat, 02 Jan 2021 09:36 AM (IST)
शिक्षा बोर्ड प्रतिनिधि, फ्लाइंग स्क्वेयड टीम इंचार्ज और परीक्षा केंद्र अधीक्षक को मोबाइल की अनुमति
शिक्षा बोर्ड प्रतिनिधि, फ्लाइंग स्क्वेयड टीम इंचार्ज और परीक्षा केंद्र अधीक्षक को मोबाइल की अनुमति

जागरण संवाददाता, भिवानी : उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा है कि जिला में दो व तीन जनवरी को आयोजित होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान केवल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधि, फ्लाइंग स्क्वेयड टीम इंचार्ज और परीक्षा केंद्र के अधीक्षक को मोबाइल की अनुमति है। इनके सिवाय परीक्षा के दौरान यदि किसी के पास मोबाइल मिलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उपायुक्त आर्य पात्रता परीक्षा को लेकर शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में संबंधित अधिकारियों व फ्लाइंग स्क्वेयड को जरूरी निर्देश दे रहे थे।

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एचटेट की दो जनवरी को पीजीटी लेवल-3 की परीक्षा शाम तीन बजे से शाम 5.30 बजे तक तथा लेवल-2 टीजीटी की परीक्षा तीन जनवरी को सुबह 10 बजे से 12.30 बजे तक तथा लेवल-1 पीआरटी की परीक्षा तीन जनवरी को दोपहर बाद 3 बजे से 5.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं जिला में पात्रता परीक्षा के लिए 12 शिक्षण संस्थानों में 22 सेंटर बनाए हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र अधीक्षक को छोड़कर स्कूल के किसी भी स्टाफ सदस्य और फ्रीस्कींग, बॉयोमीट्रिक, जैमर, सीसीटीवी, वीडियोग्राफी करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। यदि किसी के पास परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल मिलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर आउट होने का माध्यम मोबाइल ही होता है, जिस पर पूरी निगरानी होगी। परीक्षा के दौरान महिलाओं को केवल मंगलसूत्र, बिदी व सिदूर लगाने की इजाजत होगी। इसी प्रकार से किसी भी परीक्षार्थी को अपने साथ इलेक्ट्रोनिक सामान, पर्स, पैसे, कड़ा, कंघा, चैन, बेल्ट और घड़ी आदि अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी के पास ऐसी कोई चीज मिलती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। परीक्षा के दौरान धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

उपायुक्त ने रोडवेज डिपो महाप्रबंधक जीएस दुहन को कहा कि परीक्षा के दिन बसें जिला में रूटों पर नियमित रूप से चलें ताकि बच्चों को आने व जाने में परेशानी न हो। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वे सामान्य अस्पताल में परीक्षा के दौरान एक एंबुलेंस रिजर्व में रखें। इसी प्रकार से ड्यूटी देने वाले हर कर्मचारी का पहचान पत्र जारी किया गया है। बिना पहचान पत्र किसी का परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जैमर, स्कैनर और सीसीटीवी कैमरे और फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के भी पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र में पेपर वीडियोग्राफी के तहत खोले जाएं। इस दौरान एसडीएम महेश कुमार, नगराधीश मनोज कुमार दलाल, तोशाम के एसडीएम मनीष फौगाट व उप पुलिस अधीक्षक बीरेंद्र सिंह के अलावा फ्लाइंग स्क्वेयड के सदस्य मौजूद रहे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर होगी परीक्षा देने वालों की थर्मल स्केनिग

उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान कोरोना संक्रमण के चलते प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्कैनिग का प्रबंध होना चाहिए। परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी की थर्मल स्कैनिग की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर्याप्त मात्रा में सेनिटाइजर और मास्क का प्रबंध हो। परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइजर किया जाए।


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