210 मे से सिर्फ 80 निजी स्कूलों ने दी सीटों की सूचना
जागरण संवाददाता, भिवानी : हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग की शिक्षा नियमावली 2003 के अंतर्गत सभी
जागरण संवाददाता, भिवानी : हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग की शिक्षा नियमावली 2003 के अंतर्गत सभी निजी स्कूलों को नियम 134ए के तहत खाली सीटों की संख्या की जानकारी शिक्षा विभाग को मुहैया कराए जाने के आदेश के बावजूद कुछ निजी स्कूलों की मनमानी नहीं थम रही हैं। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए जिले के सभी खंड शिक्षा एवं खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए हिदायतें दी हैं कि जो निजी स्कूल निर्धारित अवधि में नियम 134 ए के तहत कक्षावार खाली सीटों की संख्या उपलब्ध नहीं करता तो फिर विभागीय अधिकारी खुद इन सीटों का आंकलन कर उस स्कूल को भिजवाएं। भिवानी खंड के अंतर्गत करीबन 210 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल आते हैं, लेकिन अब तक इन स्कूलों में से केवल करीबन 80 निजी स्कूलों ने ही नियम 134ए के तहत कक्षावार खाली सीटों की सूचना उपलब्ध कराई गई है। निजी स्कूलों की इस मनमानी के विरुद्ध स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने भी आपत्ति जताते हुए जिला शिक्षा एवं भिवानी खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत सौंपकर ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की मांग की है।