शोरूम में पांच से अधिक ग्राहक मिलने पर होंगी सील
शहर में बड़ी दुकानों या शोरूम में 5 से अधिक ग्राहक न हो त
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : शहर में बड़ी दुकानों या शोरूम में 5 से अधिक ग्राहक न हो तथा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इंतजाम दिखाई नहीं दिए तो उनको सील कर दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत धारा 188, 269 व 270 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। यह बात उपायुक्त राजेश जोगपाल ने सोमवार को स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के सभागार में जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार सीमित संख्या में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए ग्राहकों को काउंटर तक आने दें। दुकानदार खुद भी और अपने स्टाफ को कोरोना की वैक्सीन लगवांए। बिना वैक्सीन लगवाए कोई भी व्यक्ति बाजार में काम न करे। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वैक्सीनेशन करवाना आवश्यक है। एक मई से 18 साल व इससे अधिक आयु के युवाओं को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शोरूम के अंदर स्टाफ मास्क पहनकर रखे व दो गज की दूरी का पालन किया जाए। 50 फीसद स्टाफ ही एक दिन में काम पर आए।
उपायुक्त ने कहा कि गांव व शहर के बाजार में चेकिग के लिए टीमें बढ़ाई जाएंगी तथा बिना मास्क घूमने वाले व कोविड गाइडलाइन की पालना न करने वाले लोगों के चालान किए जाएंगे तथा चालान को न मानने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
वैक्सीनेशन के लिए किया जाए जागरूक
उपायुक्त ने कहा कि लोगों को वैक्सीन के लिए अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। यह भी बताया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इसलिए पॉजिटिव आने वाला व्यक्ति ज्यादा घबराए नहीं और अपने घर पर रहकर चिकित्सकों की सलाह से अपना उपचार ले। उन्होंने कहा कि दादरी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जिले में 88 सिलेंडर हैं जो भरे हुए हैं तथा जल्द ही 44 नए सिलेंडर भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर व गांव के जिन वार्डो में अधिक मात्रा में पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनमें कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उपायुक्त ने कहा कि जिन स्थानों पर अधिक संख्या में पॉजिटिव केस आ रहे हैं वहां पुलिस की डयूटी लगाकर मिनी कंटोनमेंट जोन बनाए जाएंगे। सवारी वाहनों में 50 फीसद यात्री बैठाएं
उपायुक्त जोगपाल ने कहा कि शहर में ऑटो व अन्य कामर्शियल वाहनों में निर्धारित संख्या के 50 फीसद से अधिक सवारी न बैठाएं क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई ऑटो या कामर्शियल वाहन 50 फीसद से अधिक सवारी बैठाए मिलता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। जिला प्रशासन बाजारों में भीड़ एकत्रित होने पर विशेष निगरानी रखे हुए है। आम नागरिक भी दुकानों पर समूह में खड़े न हो। उन्होंने कहा कि जिले में हो रही विवाह शादियों में अगर अनुमति से अधिक भीड़ पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दो चिकित्सकों के लिए आइएमए से की अपील
उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित आइएमए की टीम के सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि वे दादरी के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर चलाने के लिए दो निजी अस्पतालों के चिकित्सकों की ड्यूटी लगाएं क्योंकि दादरी सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर चलाने के लिए कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है और मरीज की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें रोहतक या हिसार भेजना पड़ता है। जिस पर आइएमए के जिला अध्यक्ष डा. दीपक ने कहा कि दादरी के निजी अस्पतालों में दो चिकित्सक ऐसे हैं जिन्हें वेंटिलेटर चलाना आता है व हर रोज सुबह-शाम एक एक घंटा कोविड अस्पताल में दौरा कर जांच करते रहेंगे। ये रहे मौजूद
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चरखी दादरी की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिखा, एसडीएम डा. विरेंद्र सिंह, सीटीएम अमित मान, सीएमओ डा. सुदर्शन पंवार, जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश सभ्रवाल, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुभाष शर्मा, नगरपरिषद सचिव प्रशांत परासर, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डा. जसवंत, महिला एवं बाल विकास अधिकारी गीता सहारन, जिला नगर योजनाकार नीलम शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व जिले के चिकित्सक उपस्थित रहे।