खनिज निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट लेना होगा अनिवार्य
ओवरलोडिग पर नकेल कसने तथा टैक्स चोरी रोकने के लिए प्रदेश
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : ओवरलोडिग पर नकेल कसने तथा टैक्स चोरी रोकने के लिए प्रदेश के खनन एवं भूविज्ञान विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिसके अनुसार माइनिग जोन, स्टोन क्रशर व अन्य जगहों से किसी भी प्रकार के खनिज पदार्थ, निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े सभी वाहनों के लिए मिनरल, खनिज ट्रांसपोर्ट परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े वाहनों के लिए 31 जनवरी तक मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट लेना जरूरी है। यदि एक फरवरी के बाद इस प्रकार के वाहन बगैर मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट के पाए जाते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। प्रदेश के खनन एवं भूविज्ञान विभाग के महानिदेशक द्वारा दादरी जिला प्रशासन व खनन विभाग के अधिकारियों को ये पत्र जारी कर दिया गया है। दादरी के जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल ने खनन अधिकारी को पत्र का हवाला देते हुए माइनिग व क्रशर जोन से जुड़े सभी ट्रांसपोर्टर्स को इन आदेशों की पालना करवाने के निर्देश दे दिए हैं।
गौरतलब है कि दादरी जिले में स्थित माइनिग व क्रशर जोन में हजारों की संख्या में डंपर व भारी वाहनों का संचालन होता है। काफी संख्या में डंपर व अन्य वाहन माइनिग जोन से पत्थर लाकर क्रशर जोन में सप्लाई करते हैं। वहीं हर रोज हजारों की संख्या में डंपर व अन्य भारी वाहन क्रशर जोन से निर्माण सामग्री भरकर दिल्ली, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, सोनीपत, फरीदाबाद व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में सप्लाई के लिए जाते हैं। अभी तक इन वाहनों को निर्माण सामग्री ले जाते समय केवल ई-रवाना की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब इस कार्य से जुड़े सभी वाहनों को ई-रवाना के साथ ही मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट लेना भी जरुरी है। ऑनलाइन मिलेगा परमिट
उपायुक्त राजेश जोगपाल ने बताया कि खनन विभाग द्वारा मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित ट्रांसपोर्टर को भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित व्यक्ति सरल हरियाणा पोर्टल पर या फिर खनन विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वाहनों के लिए मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट जारी होने के बाद संबंधित वाहन पर भी परमिट चस्पा करना होगा। ई-रवाना भी नहीं होगा जारी
उल्लेखनीय है कि ओवरलोडिग व टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े वाहनों के लिए एक जनवरी 2020 से ई-रवाना अनिवार्य किया गया था। यदि सड़क पर इस प्रकार का कोई वाहन बगैर ई-रवाना मिलता है तो उसका चालान किया जाता है। इसी कड़ी में अब खनन एवं भूविज्ञान विभाग ने ये भी आदेश जारी किए हैं कि एक फरवरी 2021 के बाद से केवल उन्हीं वाहनों के लिए ई-रवाना जारी हो सकेगा, जिनके पास मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट होगा। यदि किसी वाहन का मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट नहीं होगा तो संबंधित स्टोन क्रशर संचालक या खान पट्टा धारक द्वारा ई-रवाना जारी नहीं किया जा सकेगा। जब्त होने पर नहीं होगी सुनवाई
खास बात यह है कि एक फरवरी 2021 के बाद मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट न होने पर ई-रवाना भी जारी नहीं होगा। ऐसे में अधिकारियों द्वारा चेकिग के दौरान यदि बिना परमिट के कोई वाहन माइनिग व क्रशर जोन या फिर सड़क पर पाया जाएगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। पत्र के अनुसार बिना मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट वाले वाहनों के जब्त होने की स्थिति में उनको लेकर कोई सुनवाई भी नहीं की जा सकेगी। जल्द लें ट्रांसपोर्ट परमिट : उपायुक्त
जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल ने बताया कि खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा जारी आदेशों की पालना करवाने के लिए खनन अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने निर्माण सामग्री की ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े सभी वाहन मालिकों से भी जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर मिनरल ट्रांसपोर्ट परमिट लेने की अपील की है।