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महिला से छेड़छाड़ का मामला रद करने पर जांच करने पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य

संवाद सहयोगी बवानीखेड़ा महिला से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कर उसे कैंसिल किए जाने

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Aug 2019 01:09 AM (IST)Updated: Tue, 20 Aug 2019 01:09 AM (IST)
महिला से छेड़छाड़ का मामला रद करने पर जांच करने पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य
महिला से छेड़छाड़ का मामला रद करने पर जांच करने पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य

संवाद सहयोगी, बवानीखेड़ा : महिला से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कर उसे कैंसिल किए जाने का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपित पक्ष इस मामले को जमीनी रंजिश करार दे रहा है तो दूसरी तरफ महिला सरेआम छेड़छाड़ किए जाने के संगीन आरोप लगा रही है। इस मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग से किए जाने के बाद मामले की तफ्तीश फिर से शुरू हो गई है। राज्य महिला आयोग की सदस्य इंदु यादव ने सोमवार को बवानीखेड़ा पहुंच कर इस मामले की जांच की। उन्होंने इस मामले में विवादित जमीन के स्थल को देखा। साथ ही ग्रामीणों से भी इस बारे में पूछताछ की। आयोग सदस्य ने इस मामले में आरोपित व पीड़ित पक्ष के मोबाइल की लॉकेशन ट्रेस आउट कर आगामी कार्रवाई करने के आदेश दिए।

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बवानीखेड़ा थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने ही सगे जेठ पर एक माह पूर्व छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। महिला की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसकी जांच महिला थाना के डीएसपी द्वारा कर इस मामले को रद कर दिया गया, लेकिन इसके बाद पीड़ित महिला अपनी फरियाद लेकर राज्य महिला आयोग पहुंची। आयोग ने इस मामले की दोबारा से जांच करने के आदेश दिए। इन आदेशों के बाद पुलिस ने जांच नए सिरे से शुरू कर दी हैं। इस मामले को सुलझाने के लिए सोमवार को राज्य महिला आयोग की सदस्य इंदु यादव बवानीखेड़ा पहुंची। दोनों पक्ष व गांव के लोगों से पूछताछ की। आरोपित पक्ष ने इस मामले को जमीनी विवाद बताते हुए महिला के आरोपों को सिरे से नकार दिया, जबकि पीड़िता अपने जेठ पर लगाए गए संगीन आरोपों की बात पर कायम रही। मामले की जांच कर रही महिला थाना पुलिस की जांच अधिकारी सुदेश व बवानीखेड़ा थाने के एएसआई रमेश कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। बवानीखेड़ा के रेस्टहाउस में दोनों पक्षों की बातें आयोग सदस्य ने गंभीरता से सुनी।

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आयोग ने आरोपित जेठ व महिला के मोबाइल नंबरों की घटना के समय लॉकेशन ट्रेस आउट करने के लिए पुलिस को आदेश दिए हैं। दो दिन के अंदर मोबाइल ट्रेस आउट कर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

-- इंदु यादव, सदस्य राज्य महिला आयोग


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