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नियमानुसार ही जारी किए जाएंगे बारूद के लाइसेंस : उपायुक्त

जागरण संवाददाता भिवानी उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य की अध्यक्षता में वीरवार को उनके कार्यालय म

By JagranEdited By: Published: Fri, 09 Apr 2021 11:10 AM (IST)Updated: Fri, 09 Apr 2021 11:10 AM (IST)
नियमानुसार ही जारी किए जाएंगे बारूद के लाइसेंस : उपायुक्त
नियमानुसार ही जारी किए जाएंगे बारूद के लाइसेंस : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, भिवानी : उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य की अध्यक्षता में वीरवार को उनके कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि खनन कार्य में ब्लास्टिग के लिए नियमों के अनुरूप ही बारूद के लाइसेंस जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि लाइसेंस जारी करने से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएं। खनन की जगह से गोदाम की दूरी को देखा जाए कि वह नियमों के अनुरूप दूरी पर है या नहीं। उन्होंने कहा कि बारूद के गोदाम पर अग्निशमन यंत्र का होना भी जरूरी है। इसके साथ ही गोदाम वन क्षेत्र की भूमि पर नहीं होना चाहिए। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि लाइसेंस जारी करते समय सभी संबंधित विभाग अपनी-अपनी औपचारिकताएं नियमों के अनुरूप ही पूरा करें। लाइसेंस के रिन्यू करते समय भी सारी शर्तें पूरी होना जरूरी है। इस दौरान एसडीएम भिवानी महेश कुमार, जिला वन अधिकारी विपिन कुमार, उप पुलिस अधीक्षक विरेंद्र सिंह के अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, खनन, लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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