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खाद्य आपूर्ति नियंत्रक व मार्केट कमेटी टीम ने 21 दुकानों पर मारे छापे

जागरण संवाददाता भिवानी आसमान छू रहे प्याज के भाव को कंट्रोल करने के लिए जिला खाद्य एवं अ

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Dec 2019 01:41 AM (IST)Updated: Wed, 04 Dec 2019 06:18 AM (IST)
खाद्य आपूर्ति नियंत्रक व मार्केट कमेटी टीम ने 21 दुकानों पर मारे छापे
खाद्य आपूर्ति नियंत्रक व मार्केट कमेटी टीम ने 21 दुकानों पर मारे छापे

जागरण संवाददाता, भिवानी : आसमान छू रहे प्याज के भाव को कंट्रोल करने के लिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग व मार्केट कमेटी अधिकारियों की संयुक्त टीम ने मंगलवार को सब्जी मंडी स्थित 21 दुकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों की टीम ने तय मापदंड से अधिक प्याज का स्टॉक रखने पर खुदरा व थोक विक्रेताओं को कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इस छापेमारी को लेकर मंडी के व्यापारियों में दिन भर हड़कंप मचा रहा।

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प्रशासन के आदेश पर मंगलवार सुबह जिला खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक विभाग अधिकारी अनिल कालरा, विभाग के इंस्पेक्टर सुखवीर, ऑडिटर संदीप कुमार, एसएचओ नरेंद्र कुमार व मार्केट कमेटी के ऑक्सन रिकार्डर हवासिंह व मोहन की टीम पुलिस के साथ रोहतक गेट स्थित सब्जी मंडी पहुंची। वहां पर प्याज के थोक विक्रेताओं के यहां प्याज का स्टॉक चेक किया। विभाग टीम ने 10 थोक विक्रेता व 11 खुदरा विक्रेताओं के यहां रखा स्टॉक चेक किया। वहां रखी प्याज की बोरियों का वजन व मोल-भाव का रजिस्टर रिकार्ड चेक किया, ताकि प्याज के भाव बढ़ाने के चक्कर में अधिक प्याज का स्टॉक जमा ना कर रखा हो।

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थोक विक्रेता 500 मीट्रिक टन व खुदरा विक्रेता 100 मीट्रिक टन से अधिक प्याज का नहीं रख सकता स्टॉक

-- खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विभाग व मार्केट कमेटी टीम ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि थोक विक्रेता के लिए 500 मीट्रिक टन प्याज स्टॉक करने तक का नियम है। इससे अधिक माल स्टॉक पाया गया तो विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। यह स्टॉक भी अधिक समय तक करके नहीं रख सकते हैं। साथ ही खुदरा विक्रेता के लिए यह मापदंड 100 मीट्रिक टन तय किया गया है। इससे अधिक मिलने पर व्यापारी पर जुर्माना व एफआइआर दोनों की कार्रवाई की जाएगी।

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कोई भी व्यक्ति या थोक व्यापारी 500 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता 100 मीट्रिक टन से अधिक मात्रा में प्याज का स्टाक रखे हुए मिला तो विभाग उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाएगा। साथ ही उस पर नियम अनुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा।

-- अनिल कालरा, खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक अधिकारी, भिवानी


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