Move to Jagran APP

हाइवोल्टेज लाइनों के नीचे भवन निर्माण को लेकर सख्त हुआ बिजली निगम, कार्रवाई की चेतावनी

आपके प्लाट के ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही हैं तो वह

By JagranEdited By: Published: Sat, 05 Sep 2020 06:48 AM (IST)Updated: Sat, 05 Sep 2020 06:48 AM (IST)
हाइवोल्टेज लाइनों के नीचे भवन निर्माण को लेकर सख्त हुआ बिजली निगम, कार्रवाई की चेतावनी
हाइवोल्टेज लाइनों के नीचे भवन निर्माण को लेकर सख्त हुआ बिजली निगम, कार्रवाई की चेतावनी

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : आपके प्लाट के ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही हैं तो वहां निर्माण कार्य न करें अन्यथा आपके खिलाफ बिजली निगम की ओर से कार्यवाही हो सकती है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने दादरी शहर में एक सर्वे करवाकर बिजली तारों के नीचे मकान बनाने वालों को संभावित खतरे के प्रति चेतावनी दी है।

loksabha election banner

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कार्यकारी अभियंता विकास शर्मा ने बताया कि दादरी शहर में दस कालोनियों में सैंकड़ों मकानों के ऊपर से 132 केवी एवं 220 केवी की हाइवोल्टेज बिजली की तारें गुजर रही हैं। इनमें वार्ड चार की प्रोफेसर कालोनी, प्रेमनगर की गली नंबर 8, वार्ड 17 में लोहारू रोड व कलियाणा रोड पर बने मकान, भवन इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि घिकाड़ा रोड पर सीएसडी कैंटीन, हरिनगर, शिव कालोनी, एमसी कालोनी में कई मकानों के ऊपर से 132 केवी की लाइन गुजर रही है। लोहारू रोड पर मारूति शोरूम भी इसी श्रेणी में आता है। विकास शर्मा ने बताया कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 की धारा 77, 80 व 82, अधिनियम 1910 की धारा 18 (3) और विद्युत अधिनियम 2003 के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे निर्माण कार्य करना या वृक्षारोपण करना अपराध की श्रेणी में आता है। इससे कोई भी हादसा हो सकता है और विद्युत आपूर्ति में बाधा आ सकती है। प्रोपर्टी डीलर यह कहकर प्लाट बेच देते हैं कि लाइन के नीचे मकान बनने के बाद इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी रूट की बिजली लाइन को बदलना आसान नहीं है। इसलिए ऐसे स्थान पर भूखंड न खरीदें जहां बिजली की तारें ऊपर से जा रही हैं। सुरक्षित कारीडोर अनिवार्य : सांगवान

एचवीपीएनएल के एसडीओ सतीश सांगवान ने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन लाइनों का सुरक्षित कारीडोर होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन से भवन निर्माण की दूरी लंबाई में 4.6 मीटर व क्षितिज में 2.1 मीटर की होनी चाहिए। इसी प्रकार 220 केवी लाइन से भवन निर्माण की दूरी लंबाई में 5.4 मीटर एवं क्षितिज की दूरी 2.9 मीटर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस परिधि में कोई भवन निर्माण करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.