कोरोना संक्रमण पर अंकुश के लिए ठीकरी पहरे लगाने के दिए आदेश
कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधीश शिवप्रसाद श
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधीश शिवप्रसाद शर्मा ने दादरी जिला के गांवों व शहर में ठीकरी पहरा शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस, राजस्व, पंचायत एवं नगर परिषद विभाग पर ठीकरी पहरा की व्यवस्था को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई है।
जिलाधीश शिवप्रसाद शर्मा ने मंगलवार को जारी किए आदेश में कहा है कि देश में कोरोना महामारी के ²ष्टिगत 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति विशेष परिस्थिति को छोड़कर रात के समय घर से बाहर नहीं निकल सकता। इसके बावजूद रात के समय लोगों के घर से बाहर निकलने की जानकारियां मिल रही हैं। यह महामारी एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही फैलती है। इसे रोकने के लिए पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3.1 के तहत ठीकरी पहरा लगाए जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना के लिए गांवों और शहर में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय विभाग की होगी। सभी थाना प्रबंधक अपने क्षेत्र के अधिकारियों से संपर्क बनाए रखेंगे। जो भी व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।