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बिना लाइसेंस नहीं बेचे जा सकते पटाखे

जागरण संवाददाता भिवानी जिलाधीश जयबीर सिंह आर्य ने दीपावली गुरु पर्व और क्रिसमिस के मद्देनजर

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 04:41 AM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 05:06 AM (IST)
बिना लाइसेंस नहीं बेचे जा सकते पटाखे
बिना लाइसेंस नहीं बेचे जा सकते पटाखे

जागरण संवाददाता, भिवानी:

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जिलाधीश जयबीर सिंह आर्य ने दीपावली, गुरु पर्व और क्रिसमिस के मद्देनजर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटाखे-आतिशबाजी चलाने के लिए भी उच्च और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1984 के नियमों के अनुसार दुर्घटना अथवा अनहोनी की आशंका से बचने के लिए पटाखों की बिक्री और भंडारण का कार्य करने वालों के लिए जिला प्रशासन से अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

जिलाधीश ने कहा कि अस्पताल, नर्सिंग होम, पीएचसी और सीएचसी, शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं के आसपास 100 मीटर दायरा साइलेंस जोन है, जहां पर पटाखे नहीं चलाए जा सकते। उन्होंने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी, तकनीकि शिक्षा अधिकारी, विश्वविद्यालय व कॉलेजों के प्राचार्य विद्यार्थियों को प्रदूषण से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करेंगे।


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