Move to Jagran APP

जिलाधीश ने जिला में लगाया सोशल मीडिया पर प्रतिबंध

जिलाधीश अजय कुमार ने जिला भिवानी में न्यूज संचालन से संबंधित सोशल मीडिया पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Jun 2020 06:26 AM (IST)Updated: Sun, 28 Jun 2020 06:26 AM (IST)
जिलाधीश ने जिला में लगाया सोशल मीडिया पर प्रतिबंध

जागरण संवाददाता, भिवानी: जिलाधीश अजय कुमार ने जिला भिवानी में न्यूज संचालन से संबंधित सोशल मीडिया पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

loksabha election banner

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार जिला में ऐसे कुछ नागरिकों द्वारा पत्रकारिता के रूप में सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, लिक्डइन, वाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, पब्लिक एप और अन्य का संचालन न्यूज चैनल के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है जबकि उनके पास किसी भी प्रकार से न्यूज चैनल के संचालन की अनुमति नहीं होती। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार कोविड-19 महामारी वैश्विक आपदा है और ऐसे में लोगों में किसी भी तरह से लोगों में भ्रामक प्रचार नहीं होना चाहिए। इससे लोगों में लोगों में घबराहट की स्थिति भी बनती है, जबकि ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए।

जिलाधीश ने कहा कि गलत रिपोर्ट समाज के लिए हानिकारक एवं नुकसान पहुंचाने वाली होती है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल के इस संकट के समय इस प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण करना अति आवश्यक एवं जनहित में है, ताकि किसी भी प्रकार के असत्यापित समाचार से लोगों में भ्रम की स्थिति न बने।

जिलाधीश ने इस महामारी के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रिट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया के संबंध में रिट पिटीशन सिविल 468/2020 व 469/2020 में पारित आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि जो कोई भी व्यक्ति आपदा या इसकी गंभीरता के संबंध में झूठी चेतावनी को प्रसारित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में लोगों के बीच घबराहट पैदा करती है, ऐसे व्यक्तियों को एक वर्ष तक कारावास की सजा और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 505-1, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 तथा ऐपीडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की धारा 1व 2 के तहत दंडनीय होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.