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कोरोना गाइडलाइन की पालना न करने पर गार्डन मालिक पर मामला दर्ज

दादरी के भिवानी रोड स्थित एक गार्डन में कोविड-19 महामारी क

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Apr 2021 08:29 PM (IST)Updated: Tue, 27 Apr 2021 08:29 PM (IST)
कोरोना गाइडलाइन की पालना न करने पर गार्डन मालिक पर मामला दर्ज
कोरोना गाइडलाइन की पालना न करने पर गार्डन मालिक पर मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : दादरी के भिवानी रोड स्थित एक गार्डन में कोविड-19 महामारी के तहत जारी गाइडलाइन की उल्लंघना करते हुए निर्धारित से भी अधिक समय तक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा था। जिसके चलते दादरी के तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने गार्डन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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दादरी के तहसीलदार जोगिद्र शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के तहत जारी किए गए नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए वे रविवार रात को दादरी के भिवानी रोड पर चेकिग कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने देखा कि भिवानी रोड स्थित एक गार्डन में विवाह समारोह चल रहा था। जब वे गार्डन में पहुंचे तो वहां करीब 60-70 लोग एकत्रित थे। इसके अलावा कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत निर्धारित सीमा से भी अधिक समय तक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा था। तहसीलदार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गार्डन मालिक संदीप सांगवान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही हो सकेंगे शरीक

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : दादरी के जिलाधीश राजेश जोगपाल ने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर संशोधित आदेश एवं दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार अब भवन के अंदर अधिकतम 30, खुले मैदान में अधिकतम 50 तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पहले के दिशा निर्देशों को संशोधित करना जरूरी है ताकि लोगों की भीड़ को नियंत्रित करके कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। हालांकि जिले में कोरोना महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं और फिलहाल जिले में स्थिति संतोषजनक है। फिर भी सावधानी के तौर पर कदम उठाने जरूरी हैं।

जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश जोगपाल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अब किसी भी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनैतिक इत्यादि कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अधिकतम लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। अब ऐसे किसी भी कार्यक्रम में भवन के अंदर अधिकतम 30, खुले मैदान में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।


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