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प्रशासन ने जरूरी जगहों पर बनाए तीन कंटेनमेंट जोन

कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा शहर में तीन जरूरी जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। इस बारे में जिलाधीश अजय कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Jun 2020 05:23 AM (IST)Updated: Sat, 20 Jun 2020 06:15 AM (IST)
प्रशासन ने जरूरी जगहों पर बनाए तीन कंटेनमेंट जोन
प्रशासन ने जरूरी जगहों पर बनाए तीन कंटेनमेंट जोन

जागरण संवाददाता, भिवानी: कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा शहर में तीन जरूरी जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। इस बारे में जिलाधीश अजय कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं।

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जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार स्थानीय गांधी नगर, कृष्णा कॉलोनी में गली नंबर चार में सरदार हैंडलूम से सुभाष पुत्र खिलाराम के घर तक, मद्रास हैंडलूम से बनी सिंह के घर तक और गली नंबर पांच, हनुमान मंदिर से सुरेश पुत्र चंद्रभान के घर तक कनटेंमेंट जोन बनाया गया है। इसी प्रकार से हालू बाजार में साथ लगते बनारसीदास की गली में राजीव सोनी के घर से सत्यनारायण पुत्र अर्जुनदास, पाड़ा मोहल्ला और कृपाराम की गली, रामदत्त गली से आशीष अग्रवाल एडवोकेट के घर से एमके ज्वैलर्स की दुकान तक और सुरेश कुमार पुत्र मुन्नीलाल बर्तन भंडार से बलराम ज्वैलर्स तक, रूपा चंपा गली और जिदयान गली तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।

जिलाधीश के आदेशानुसार पुराना हाउसिग बोर्ड कालोनी में मकान नंबर 346 से बी-164 तक, मकान नंबर 374, गोयल किरयाणा स्टोर से मकान नंबर 292 और 187, मकान नंबर 120 से 174 तक कंटेनमेंट जोन स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है, जो यहां के संक्रमण से संदिग्ध लोगों के सेंपल लेंगी।

स्वास्थ्य विभाग की टीमों में आशा वर्कर, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं, जो डोर-डोर जाकर स्क्रीनिग करवाने का काम करेंगी। इस दौरान नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिग भी की जाएगी। इस बारे में सिविल सर्जन को जरूरी निर्देश दे दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। नगर परिषद करवाएगी सैनिटाइज

इसी प्रकार से नगर परिषद को कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशानुसार कंटेंनमेंट जोन में कहीं भी कूड़ा-कचरा न फैले और नियमित रूप से सफाई हो। सैनिटाइजेशन के दौरान मास्क, ग्लव्ज और कैप आदि का प्रयोग किया जाए ताकि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हो। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार कोविड- 19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए कंटेंनमेंट जोन में बहुत जरूरी कार्य के लिए लोग अपने आवागमन करेंगे। कंटेंनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी पूरी शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन के तहत होगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जरूरी कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें। स्क्रीनिग करने पहुंचने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीमों का सहयोग करें। छोटे बच्चे व बुजुर्ग व्यक्ति घर पर ही रहें। मास्क व ग्लव्ज का प्रयोग करें। बार-बार साबुन से हाथ धोएं और शारीरिक दूरी बनाएं रखें। नागरिक किसी प्रकार से घबराने की बजाय सावधानी बरतें। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कंटेनमेंट जोन के लिए ड्यूटी मेजिस्ट्रेट लगाए गए हैं।


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