ओवरलोड वाहनों पर होगी सख्ती, कार्यालय में बिचौलियों की एंट्री बंद: आरटीए सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण झज्जर एट बहादुरगढ़ के सचिव अशोक बंसल (एचसीएस) ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि आरटीए कार्यालय में वाहनों के कागजात अपडेट करवाने वाहन पासिग आदि के कार्य में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सभी कार्य पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : हरियाणा सरकार ने आरटीए कार्यालयों में पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में कई तरह के बदलाव करते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार की सुशासन से सुगम जीवन की ओर की नीति के तहत इन नियमों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी। सभी ट्रांसपोर्टर्स सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों की अनुपालना करें।
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण झज्जर एट बहादुरगढ़ के सचिव अशोक बंसल (एचसीएस) ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि आरटीए कार्यालय में वाहनों के कागजात अपडेट करवाने, वाहन पासिग आदि के कार्य में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सभी कार्य पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किए जाएंगे। आरटीए कार्यालय में पारदर्शी व निष्पक्ष कार्यप्रणाली अपनाई गई है और बिचौलियों की एंट्री बैन कर दी गई है। ट्रांसपोर्टर्स इस कार्यालय में कोई परेशानी आने पर तुरंत उनसे मुलाकात करें, नियमानुसार तत्काल समाधान किया जाएगा।
अशोक बसंल ने कहा कि वाहन स्वामी अपने कार्य स्वयं करवाएं। अगर कार्यालय में कोई परेशान करता है तो तुरंत उनको कार्यालय में संपर्क करें। उन्होंने कहा कि सभी ट्रांसपोर्टर्स समय पर अपने वाहन का टैक्स भरें और अपने वाहन के कागज अपडेट रखें। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) अपने वाहन में जरूर लगवाएं, यह नियमानुसार जरूरी है। वाहन को पासिग के लिए लाने से पहले नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें ताकि वाहन पासिग के समय कोई परेशानी न हो। आरटीए ने सोसाइटी बस ऑपरेटर्स से स्पष्ट कहा कि सरकार ने जिन व्यक्तियों का बस यात्रा किराया माफ किया है। उन नियमों की अनुपालना करें अन्यथा शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ओवरलोड वाहनों पर कसा जा रहा शिकंजा
आरटीए सचिव ने कहा कि ओवरलोड वाहनों पर पूरी तरह शिकंजा कसा जा रहा है। ओवरलोड वाहन पर जुर्माना किया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त वजन को वहीं पर खाली करवाया जाएगा। खाली करवाया गया अतिरिक्त वजन दूसरे वाहन से ले जाना होगा। इसलिए वाहन स्वामी ओवरलोड से बचें। कुछ प्राइवेट वाहन सड़कों पर बिना टैक्स भरे या फिर गैर कानूनी रूप से दौड़ रहे हैं, जिनकी शिकायत मिली है। ऐसे वाहनों पर नियमानुसार सख्त कानूनन कार्रवाई अमल में ई जाएगी। पूर्णकालिक आरटीए की व्यवस्था की सराहना
बैठक में आरटीए ने ट्रांसपोर्टर्स द्वारा रखी समस्याओं का भी समाधान किया। ट्रांसपोर्टरों ने बैठक में सरकार द्वारा पूर्णकालिक आरटीए की व्यवस्था करने के निर्णय को स्वागत योग्य कदम बताया। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि पूर्णकालिक आरटीए होने से वाहन संबंधी कार्य और संबंधित समस्याओं का निदान जल्दी होगा। बैठक में एमवीओ पुलिस इंस्पेक्टर नवीन मोर सहित जिलाभर से ट्रांसपोर्टर्स और वाहन यूनियन पदाधिकारी मौजूद रहे।