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रेलवे रोड और नाहरा-नाहरी रोड की दुकानों के आगे बने बरामदे पर दुकानदारों को हक नहीं, खुद खाली करें या नप करे कार्रवाई

- बरामदा केवल आम जनता के आने-जाने के लिए किया जाएगा प्रयोग

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Feb 2021 08:20 AM (IST)Updated: Sat, 27 Feb 2021 08:20 AM (IST)
रेलवे रोड और नाहरा-नाहरी रोड की दुकानों के आगे बने बरामदे पर दुकानदारों को हक नहीं, खुद खाली करें या नप करे कार्रवाई
रेलवे रोड और नाहरा-नाहरी रोड की दुकानों के आगे बने बरामदे पर दुकानदारों को हक नहीं, खुद खाली करें या नप करे कार्रवाई

- बरामदा केवल आम जनता के आने-जाने के लिए किया जाएगा प्रयोग, यहां पर अतिक्रमण नहीं होगा सहन - सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मंडोरा की ओर से दायर किए दावे पर एसडीएम कोर्ट ने सुनाया फैसला फोटो-17: जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:

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शहर के रेलवे रोड और नाहरा-नाहरी रोड पर दुकानदारों की ओर से किए गए अतिक्रमण को लेकर एसडीएम हितेंद्र कुमार की कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। करीब पांच साल चले एक दावे की सुनवाई के दौरान फैसला देते हुए एसडीएम हितेंद्र कुमार ने कहा कि दुकानों के आगे बने बरामदे पर दुकानदारों का हक नही है। यह बरामदा केवल आम जनता के आने-जाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मगर यहां पर दुकानदारों की ओर से किया गया अतिक्रमण सहन नहीं होगा। ऐसे में बेहतर होगा कि दुकानदार जल्द ही इस अतिक्रमण को खुद हटा लें। अन्यथा प्रशासन की ओर से ये अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इसके लिए एसडीएम ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अतर सिंह को आदेश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द टीम का गठन कर रेलवे रोड व नाहरा-नाहरी रोड पर जिन-जिन दुकानदारों ने बरामदे में अतिक्रमण कर रखा है, उसे हटाने की कार्रवाई करें। दुकानदारों को इस दावे के फैसले पर ऊपरी अदालत में अपील दायर करने के लिए एक माह का समय भी दिया गया है।

दरअसल, रेलवे रोड व नाहरा-नाहरी रोड शहर के मुख्य रोड हैं। मुख्य बाजार भी इन्हीं दो सड़कों पर है। ऐसे में यहां पर दोनों ओर भारी संख्या में दुकान हैं। नगर परिषद की ओर से यहां पर दोनों ओर दुकान बना रखी हैं और उनके आगे बरामदा भी बना रखा है लेकिन दुकानदारों ने यहां पर बड़े पैमाने पर यहां पर अतिक्रमण कर रखा है। समाज सेवी राहुल मंडोरा इस बरामदे को खाली कराने के लिए एसडीएम कोर्ट में 133 सीआरपीसी के तहत दावा दायर किया था, जिसमें कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए उस समय नाहरा-नाहरी रोड व रेलवे रोड के 168 दुकानदारों को सम्मन भिजवाए थे। इसमें नगर परिषद बहादुरगढ़ को भी पार्टी बनाया गया था। राहुल मंडोरा ने बताया कि रेलवे रोड पर नगर परिषद बहादुरगढ़ की 69 दुकानें खुली बोली द्वारा 1978 व 1986 में अलॉट की गई थी, जिनकी लंबाई और चौड़ाई 10 बाई 18 फीट थी। आम जनता के आने जाने के लिए 6 फीट का बरामदा इन दुकानों के आगे निर्धारित किया गया था। परंतु दुकानदारों द्वारा धीरे-धीरे इस बरामदे पर दोनों तरफ दीवारें खड़ी करके उसे दुकानों में तब्दील कर दिया। इससे आम जनता को बीच सड़क चलने पर मजबूर होना पड़ा। उनकी ओर से कई बार शिकायतें दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में वर्ष 2017 को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अधिवक्ता विक्रम सिंह के जरिये केस नंबर 42 सीआरपीसी 133 के तहत एक दावा दायर किया गया था। यहीं हाल नाहरा-नाहरी रोड पर भी बनी दुकानों को लेकर था। यहां पर भी दुकानदारों ने बरामदे में अतिक्रमण कर लिया था। वर्जन..

रेलवे रोड व नाहरी रोड पर नगर परिषद की दुकानों के सामने बने बरामदे पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ऐसे में दुकानदारों को यह बरामदा खाली करना होगा। इस केस में फैसला देते हुए मैंने नगर परिषद बहादुरगढ़ के कार्यकारी अधिकारी को जल्द से जल्द दुकानों के सामने बने बरामदे को खाली कराने के आदेश दिए हैं।

-हितेंद्र कुमार, एसडीएम, बहादुगढ़


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