बाजारों में टूट रहे नियम, नप ने छह दुकानदारों के किए चालान
एसडीएम हितेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर सरकार के आदेशों की अनुपालना में जिलाधीश जितेंद्र कुमार के निर्देशानुसार आगामी 31 मई तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमावली लागू है।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:
एसडीएम हितेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर सरकार के आदेशों की अनुपालना में जिलाधीश जितेंद्र कुमार के निर्देशानुसार आगामी 31 मई तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमावली लागू है। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमावली आपके व आपके परिजनों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए लागू की गई है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा है। नागरिक घर में सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर फेस मास्क लगाकर निकले। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। नगर परिषद को बाजारों में निरंतर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। नियमों की अवहेलना करने के आरोप में छह दुकानदारों के चालान किए गए हैं। जनहित में आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।
एसडीएम ने कहा कि जनसुविधा के लिए सरकार की ओर से तिथि अनुसार सम-विषम फार्मूले के तहत सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत बाकि पूर्व निर्धारित नियमों के तहत सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। एसडीएम ने कहा कि बहादुरगढ़ शहर में नगर परिषद द्वारा दुकानों के बाहर नंबरिग की हुई है। दुकानदार नियमों का पालन करते हुए अपनी दुकान खोलें। सम तिथि को सम नंबर की दुकानें तथा विषम तिथि को विषम नंबर की दुकानें खोलने का नियम बनाया गया है। एसडीएम ने कहा कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुलिस अधिकारी टीम के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किए हुए हैं, जो अपने अधिकार क्षेत्र में जारी आदेशों की अनुपालना को लागू करवाने के लिए तैनात किए हुए हैं। एसडीएम ने बताया कि दूध, फल-सब्जी, करियाना की दुकानों सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुल रहे हैं, जबकि नए नियमों के तहत सम-विषम तिथि अनुसार ही सम-विषम नंबर की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकती हैं। प्रशासन को सभी दुकानदारों से सहयोग की अपेक्षा है। एसडीएम ने कहा कि एकल स्थान पर दुकानें प्रतिदिन खुल सकती हैं। शॉपिग मॉल फिलहाल बंद रहेंगे। बड़े गावों के बाजारों में यहीं व्यवस्था बनाई गई है। बड़े गांवों में पंचायत विभाग द्वारा दुकानों की नंबरिग की गई है। निगरानी भी पंचायत विभाग द्वारा की जा रही है।