प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई, मौजूदा टैक्स पर 10 तो एरियर पर मिलेगी 25 फीसद की छूट
वर्ष 2010-11 से लेकर 2016-17 तक का एकमुश्त टैक्स जमा कराने पर मिलेगी 25 फीसद की छूट
वर्ष 2010-11 से लेकर 2016-17 तक का एकमुश्त टैक्स जमा कराने पर मिलेगी 25 फीसद की छूट फोटो-13: जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की सीमा अब 31 मार्च तक बढ़ा दी है। यानी वित्त वर्ष के आखिरी दिन तक भी आपको छूट का फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी बढ़ाने के लिए पहली बार विभाग ने ऐसा निर्णय लिया है। इससे पहले यह छूट 31 दिसंबर तक थी। इस छूट का फायदा उठाने के लिए 30 व 31 दिसंबर 2020 को ही 230 से ज्यादा लोगों ने करीब चार लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया था। अब यह सीमा बढ़ाई गई तो नगर परिषद के खजाने में टैक्स की मद से काफी राशि जुड़ना संभावित है। मौजूदा वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में विभाग ने 10 फीसद की छूट दी है और वर्ष 2010-11 से लेकर 2016-17 तक का बकाया टैक्स 31 दिसंबर तक एकमुश्त जमा कराने पर 25 फीसद की छूट देने का निर्णय लिया गया है। पहले यह छूट 31 अगस्त 2020 तक थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया था। अब इसे दोबारा से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। इतना ही नहीं इस बार विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी बढ़ाने के लिए एक और कदम उठाया है। इसमें हर साल 31 जुलाई तक ऑटो डेबिट सिस्टम के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर पांच फीसद की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं एडवांस के तौर पर आगामी तीन साल का प्रॉपर्टी टैक्स अगर कोई 31 मार्च तक जमा कराता है तो उसे 10 फीसद की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। एक करोड़ की रिकवरी का था लक्ष्य, एरियर समेत कुल डिमांड हो गई थी एक करोड़ 54 लाख:
नगर परिषद की ओर से हर साल अप्रैल माह में प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी का लक्ष्य रखा जाता है। इस बार यानी वर्ष 2020-21 के लिए नप ने एक करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य रखा था। इसके अलावा 54 लाख 94 हजार 805 रुपये एरियर था। ऐसे में कुल मांग 1 करोड़ 54 लाख 94 हजार 805 रुपये हो गई थी। नप अधिकारियों के अनुसार अब तक करीब 90 लाख वसूल लिए थे। शहर में करीब 67 हजार इकाई हैं। वर्जन.
प्रॉपर्टी टैक्स में अगर 10 फीसद की छूट चाहिए तो शहरवासियों को 31 मार्च तक इसे जमा कराना होगा। अगर टैक्स का वर्ष 2017 से पहले का एरियर है तो उसे भी 31 मार्च तक जमा कराया जाता है तो उसमें 25 फीसद की छूट मिलेगी, अन्यथा बाद में छूट तो मिलेगी ही नहीं बल्कि 1.5 फीसद ब्याज प्रतिमाह की दर से अलग से देना पड़ेगा।
-अशोक, प्रभारी, कर शाखा, नगर परिषद बहादुरगढ़।