अब 16.5 मीटर ऊंचे बन सकेंगे रिहायशी भवन, आसानी से बन सकेगी चौथी मंजिल, छतों की ऊंचाई भी हो जाएगी सामान्य
- नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया
- नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने स्वीकृत करते हुए हरियाणा बिल्डिग कोड-2017 के चैप्टर 6 और 7 में किया संशोधन - पहले 15 मीटर ऊंचे ही बनाए जा सकते थे रिहायशी भवन, चौथी मंजिल नहीं बना सकते थे पूरी, हर फ्लोर पर छतों की ऊंचाई भी रखनी होती थी कम - विभाग की ओर से बिल्डिग कोड में संशोधन किए जाने से होगा लाखों भू मालिकों को फायदा, चार मंजिल तक आसानी से बना सकेंगे अपने सपनों का घरोंदा
फोटो-1: जागरण विशेष. कृष्ण वशिष्ठ, बहादुरगढ़:
शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकाय, सेक्टरों व अन्य क्षेत्रों में लोग अब 16.5 मीटर ऊंचे रिहायशी भवन बना सकेंगे। इसके लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा बिल्डिग कोड 2017 के चैप्टर 6 और 7 में संशोधन प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। विभाग ने इस आशय से संबंधित पत्र भी संबंधित विभागों को भेज दिया है। संशोधन के तहत अब रिहायशी भवन 15 मीटर के बजाय 16.5 मीटर ऊंचाई तक बनाए जा सकेंगे। यानी स्टिल्ट पार्किंग समेत चार मंजिल अब आसानी से बनाई जा सकेंगी। 15 मीटर की ऊंचाई तक रिहायशी भवनों की चौथी मंजिल पूरी नहीं बन पाती थी और इस आधी-अधूरी मंजिल को बनाने के लिए हर फ्लोर की छत की ऊंचाई भी भू मालिकों को कम रखनी पड़ती थी। मगर अब इन भवनों की ऊंचाई 16.5 मीटर किए जाने से स्टिल्ट पार्किंग समेत चार मंजिल आसानी से बनाई जा सकेंगी और छतों की ऊंचाई भी सामान्य रख सकेंगे। बिल्डिग कोड में संशोधन किए जाने से शहरों में रहने वाले लाखों लोगों को इसका फायदा होगा। वे संबंधित विभाग से नक्शा पास कराकर चार मंजिल तक आसानी से अपने सपनों का घरोंदा बना सकेंगे। मगर नए संशोधन में यह बदलाव होते ही जो भी भू मालिक अपने रिहायशी भवन की ऊंचाई 16.5 मीटर करेगा तो उसे फायर एनओसी लेनी होगी। नियमों के तहत अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण लगाने के बाद ही उसे एनओसी मिलेगी। 15 मीटर ऊंचाई के रिहायशी भवनों में यह शर्त नहीं थी लेकिन वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों में तो पहले भी फायर एनओसी का नियम लागू था। ऐसे में ऊंचा रिहायशी भवन बनाने का खर्च बढ़ जाएगा। निकाय क्षेत्र में प्लाट साइज के अनुसार रिहायशी भवनों का फ्लोर एरिया रेशियो:
प्लाट साइज ग्राउंड कवरेज एफएआर
60 वर्ग मीटर तक 85 फीसद 220 फीसद
60 से 150 वर्ग मीटर 80 फीसद 200 फीसद
150 से 225 वर्ग मीटर 70 फीसद 180 फीसद
225 से 450 वर्ग मीटर 60 फीसद 160 फीसद
450 वर्ग मीटर से अधिक 50 फीसद 140 फीसद
नोट: इन सभी प्लाट साइट में भवन की ऊंचाई 16.5 मीटर रखी जा सकती है। सेक्टर व अन्य शहरी क्षेत्र में प्लाट साइज के अनुसार रिहायशी भवनों का फ्लोर एरिया रेशियो:
प्लाट साइज ग्राउंड कवरेज एफएआर
100 वर्ग मीटर तक 66 फीसद 165 फीसद
100 से 250 वर्ग मीटर तक 66 फीसद 145 फीसद
250 से 350 वर्ग मीटर तक 60 फीसद 130 फीसद
350 से 500 वर्ग मीटर तक 60 फीसद 120 फीसद
500 से 1000 वर्ग मीटर तक 60 फीसद 100 फीसद
नोट: इन सभी प्लाट साइट में भवन की ऊंचाई 16.5 मीटर रखी जा सकती है। आमजन को होगा काफी फायदा, आसानी से बना सकेंगे चौथी मंजिल: संदीप
आर्किटेक्ट संदीप वत्स ने बताया कि पहले 15 मीटर तक भवनों की ऊंचाई रख सकते थे, मगर अब सरकार ने संशोधन कर इसे 16.5 मीटर कर दिया है। विभाग ने यह पत्र जारी करते ही इसे लागू करने की बात कही है, मगर फिलहाल यह संशोधन विभागों में लागू नहीं हुआ है। लागू होते ही आमजन को इसका काफी फायदा होगा और वे आसानी से चौथी मंजिल बना सकेंगे। वर्जन..
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की ओर से बिल्डिग कोड के 6 व 7 चैप्टर में संशोधन किया गया है। अब 15 मीटर की बजाय 16.5 मीटर ऊंची इमाइरतें बनाई जा सकेंगी। यह बदलाव नगर परिषद सीमा के अंदर व सेक्टरों में लागू होगा। इससे आमजन को काफी फायदा होगा।
----जयपाल, एटीपी, नगर परिषद, बहादुरगढ़।
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कृष्ण