मुख्यमंत्री शहर निकाय स्वामित्व योजना: नप को मिले 224 आनलाइन आवेदन
- शहरी स्थानीय निकाय की संपत्तियों पर मिलेगा मालिकाना हक एसडीएम - 20 वर्ष से अधिक समय से काबिज नागरिक स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने योग्य
बहादुरगढ़, (विज्ञप्ति): हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना इसी वर्ष एक जुलाई से शुरू की गई है। हरियाणा सरकार का संकल्प है कि अब शहरी संपत्तियों के विवादों का स्थायी रूप से निपटान करते हुए पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्ष या इससे अधिक वर्षों तक काबिज लोगों को योजना के तहत मालिकाना हक दिया जाए। मुख्यमंत्री शहर निकाय स्वामित्व योजना इस दिशा में सकारात्मकता के साथ कारगर साबित होगी। एसडीएम एवं नप प्रशासक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की शहरी स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि नप के पास अभी तक 224 आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना के अनुसार सभी प्राप्त आवेदनों की आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसडीएम ने बताया कि पालिकाओं की भूमि जो कि तहबाजारी पर है, दुकान, मकान जो किराये, लीज, लाइसेंस फीस, तहबाजारी पर 31 दिसंबर 2020 को 20 साल से अधिक अवधि से व्यक्ति, एंटिटी के कब्जे में है, इस पालिसी के अंतर्गत स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के योग्य हैं। उन्होंने बताया कि काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक लेने के लिए कलेक्टर रेट से भी कम अदायगी करनी होगी। एसडीएम ने बताया कि डब्लूडब्लूडब्लू.यूएलबीहरियाणा.जीओवी.इन पोर्टल पर पात्र नागरिक आनलाइन आवेदन कर सकता है। मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 फीसद तक छूट देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग के पास लोगों का डाटा मौजूद है। आवेदन के बाद स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी आवेदनों की जांच करेंगे यदि कोई क्लेम या दावा आता है तो सक्षम अधिकारी एक महीने के भीतर जांच कर मामले को निपटाएंगे। एसडीएम ने बताया कि पोर्टल पर आवेदनकर्ता अपने आवेदन का विवरण देख सकता है। आवेदक अलाटी या सबअलाटी नहीं है परंतु पालिसी की सभी योग्यताएं पूरी करता है तो उसे 30 हजार रुपये का एकमुश्त नियमित शुल्क भी भरना होगा। योग्य पाए गए आवेदनों की नगर परिषद 15 दिनों अंदर नोटिस जारी करेगी। नोटिस के 15 दिनों के अंदर कुल निर्धारित राशि का 25 फीसद भाग परिषद में जमा करवाना होगा। शेष 75 फीसद राशि आगामी तीन माह में जमा करवानी होगी।