नगर निगम भंग होगा या नहीं, हाईकोर्ट की डबल बेंच करेगी अब फैसला
जागरण संवाददाता, अंबाला : नगर निगम अंबाला को भंग करने का मामला पंजाब नगर निगम अंबाला को भंग करने का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच पर स्थानांतरित हो गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्तूबर को होगी। हाईकोर्ट में शुक्रवार को नगर निगम के पूर्व एमसी जरनैल ¨सह माजरा के साथ-साथ सीनियर डिप्टी मेयर दुर्गा ¨सह अत्री पेश हुए। हाईकोर्ट के मुख्य जज ने निगम भंग करने पर स्टे बरकरार रखी है और केस स्थानांतरित कर दिया गया। नगर निगम अंबाला भंग होगी है या नहीं इसका फैसला डबल बेंच करेगी। याचिकाकर्ता जरनैल ¨सह माजरा ने बताया कि नगर निगम को भंग करने को लेकर स्टे नहीं टूटी है और डबल बेंच पर केस स्थानांतरित होने से केस की सुनवाई जल्द होगी।
जागरण संवाददाता, अंबाला : नगर निगम अंबाला को भंग करने का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच पर स्थानांतरित हो गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्तूबर को होगी। हाईकोर्ट में शुक्रवार को नगर निगम के पूर्व एमसी जरनैल ¨सह माजरा के साथ-साथ सीनियर डिप्टी मेयर दुर्गा ¨सह अत्री पेश हुए। हाईकोर्ट के मुख्य जज ने निगम भंग करने पर स्टे बरकरार रखी है और केस स्थानांतरित कर दिया गया।
नगर निगम अंबाला भंग होगी है या नहीं इसका फैसला डबल बेंच करेगी। याचिकाकर्ता जरनैल ¨सह माजरा ने बताया कि नगर निगम को भंग करने को लेकर स्टे नहीं टूटी है और डबल बेंच पर केस स्थानांतरित होने से केस की सुनवाई जल्द होगी। उन्होंने कोर्ट में कोई रिव्यू सेकेंड अपील फाइल नहीं की है। ऐसे में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में डबल बेंच में मामले की सुनवाई के लिए अपील की गई होगी। इसीलिए मुख्य जज ने मामला डबल बेंच पर किया है। बता दें कि हरियाणा सरकार चार नगर निगम के चुनाव कराने की तैयारी है और अंबाला नगर निगम के भंग होने का केस हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में दो सुनवाई हो चुकी है और मामले की जल्द निपटारे के लिए यह याचिका डबल बेंच पर पहुंच गई है। अब याचिकाकर्ता समेत सरकार की नजरें हाईकोर्ट में 7 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर टिक गई है और यदि कोई फैसला इस याचिका पर आ जाता है तो नगर निगम और परिषद के चुनाव भी दिसंबर तक हो सकते हैं। हालांकि 7 जुलाई को रविवार है इसीलिए सुनवाई 8 अक्तूबर को हो सकती है।