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वक्फ बोर्ड को झटका, अब बिना सरकार की मंजूरी जमीन नहीं दे सकेगा लीज पर

सरकार ने हरियाणा वक्‍फ बोर्ड को करारा झटका दिया है। वक्‍फ बोर्ड अब बिना सरकार की अनुमति के अपनी जमीन लीज पर नहीं दे सकेगा। यह निर्णय लीज के खेल के कारण लिया गया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 12 Jun 2018 02:18 PM (IST)Updated: Tue, 12 Jun 2018 02:18 PM (IST)
वक्फ बोर्ड को झटका, अब बिना सरकार की मंजूरी जमीन नहीं दे सकेगा लीज पर
वक्फ बोर्ड को झटका, अब बिना सरकार की मंजूरी जमीन नहीं दे सकेगा लीज पर

अंबाला, [दीपक बहल]। सरकार ने हरियाणा वक्फ बोर्ड से बड़ा अधिकार छीन लिया है। वक्‍फ बोर्ड अब एक गज जमीन का टुकड़ा भी लीज पर नहीं दे सकेगा। हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही जमीन लीज पर दी जाएगी। इसकी वजह बेशकीमती जमीन को कौडिय़ों के भाव लीज पर दे देना है। इससे वक्‍फ बोर्ड को कड़ा झटका लगा है।

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अब तक वक्फ बोर्ड तीन साल तक की लीज दे सकता था, सरकार ने छीना यह अधिकार

गौरतलब है कि वक्फ के स्वामित्व वाले भूखंडों को तीन साल तक लीज पर देने का अधिकार बोर्ड के पास था, जिसे अब छीन लिया गया है। तीन साल से अधिक लीज की फाइलें सरकार तक जाती थीं। अब गृह विभाग ने आदेश जारी दिया है कि कोई भी लीज सरकार की अनुमति बिना न की जाए।

-गुरुग्र्राम में 4000 गज जमीन 30 साल लीज पर देने की फाइल आपत्ति लगाकर सरकार ने लौटाई

सूत्रों के अनुसार, गुरुग्राम में बेशकीमती करीब चार हजार गज जमीन को लीज पर देने की फाइल हरियाणा वक्फ बोर्ड से गृह विभाग के पास पहुंची। यह जमीन की रिहायशी लीज पहले तीन साल थी जो खत्म हो चुकी है। इस जमीन की लीज तीस साल करने के लिए किरायेदार ने आवेदन किया था। तीस साल की लीज करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। ऐसे में यह फाइल गृह विभाग के पास तीस साल की लीज करने की सिफारिश कर भेज दी गई।

गृह सचिव एसएस प्रसाद ने इस फाइल को लौटा कर पूछा कि इसमें क्या-क्या औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। जमीन लीज पर देने के लिए नेशनल न्यूज पेपर में विज्ञापन दिया गया या फिर किस पेपर में, लीज पर जमीन लेने के लिए नए किरायेदारों ने क्या किराया देने के लिए आवेदन किया है जैसे सवाल पूछ कर इनके जवाब मांगे गए हैं। इस फाइल के साथ पत्र लिखकर कहा गया जो भी जमीन लीज पर दी जाए, उसकी अनुमति पहले लीजिए। उधर, गृह सचिव एसएस प्रसाद ने कहा एक्ट के मुताबिक ही लीज जमीन पर देने का प्रावधान है।

प्रदेश में 23 हजार वक्फ संपत्तियांं हैं किराये पर

हरियाणा वक्फ बोर्ड की प्रदेश में 12505 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 8190 वक्फ इकाइयां ग्रामीण क्षेत्र तथा 4315 शहरी क्षेत्र में हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आने वाली वक्फ संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 129269 कनाल 03 मरला 20 गज है। शहरी क्षेत्र में आने वाली वक्फ संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 166753 कनाल 15 गज है। सभी संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 20919.3 एकड़ है।

राज्य में 23000 वक्फ संपत्तियों को किराये पर दिया गया है, इनमें 25 पर्सेंट संपत्तियां कॉमर्शियल हैं, 60 फीसद आवासीय उद्देश्य के लिए किराये पर दी गई हैं। 15 फीसद वक्फ भूमि कृषि के लिए दी गई है। इनसे करीब 16 करोड़ की आमदमनी 2016-17 में बोर्ड को हुई। 2017-18 में आमदमनी का आंकड़ा जून में पता चलेगा। इससे ही वक्फ कर्मियों व अधिकारियों की तनख्वाह और अन्य खर्चें चलते हैं।

लीज पर देने में होता है खेल

अंबाला शहर में पालिका विहार स्थित हरियाणा वक्फ बोर्ड की बहुमूल्य जमीन का अलॉटमेंट विवादों में घिर गया है। इस जमीन पर गैर कानूनी ढंग से प्लाट काटकर करोड़ों रुपयों का खेल किया जा रहा है। लीज होलडर इस पर 15 से 20 लाख रुपये तक में प्लाट काटकर बेच रहा है। ऐसे प्लाट लेने वालों काे कोई रसीद नहीं दी जा रही। लेकिन प्लाट मालिकों को बोर्ड का किरायेदार बनवाने में मदद की जाती है। इस जमीन की लीज 2019 तक है,


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